दिल्ली की एक अदालत ने कथित रूप से एक मामले में अनुकूल आदेश जारी करने के लिए सात लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में कंपनी ला बोर्ड के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष आर. वासुदेवन एवं पांच अन्य के खिलाफ गुरुवार को समन जारी किया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ए एस यादव ने कहा, ” मैं आरोपपत्र का संज्ञान लेता हूं। आरोपी को मामले की अगली सुनवाई पर 24 नवम्बर को पेश होने के लिए समन जारी किया जाए। जांच एजेंसी ने इस आरोपपत्र में वासुदेवन, कंपनी सचिव मनोज कुमार बंठिया, अतुल माहेश्वरी, हर्षवद्र्धन लोढ़ा, विकास शुक्ला और अंकुर चावला को आरोपी बनाया है। इन लोगों को भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निरोधक कानून, आपराधिक साजिश और रिश्वत लेने और देने के लिए आरोपित किया गया है।
दिल्ली की एक अदालत ने कथित रूप से एक मामले में अनुकूल आदेश जारी करने के लिए सात लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में कंपनी ला बोर्ड के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष आर. वासुदेवन एवं पांच अन्य के खिलाफ गुरुवार को समन जारी किया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ए एस यादव ने कहा, ” मैं आरोपपत्र का संज्ञान लेता हूं। आरोपी को मामले की अगली सुनवाई पर 24 नवम्बर को पेश होने के लिए समन जारी किया जाए। जांच एजेंसी ने इस आरोपपत्र में वासुदेवन, कंपनी सचिव मनोज कुमार बंठिया, अतुल माहेश्वरी, हर्षवद्र्धन लोढ़ा, विकास शुक्ला और अंकुर चावला को आरोपी बनाया है। इन लोगों को भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निरोधक कानून, आपराधिक साजिश और रिश्वत लेने और देने के लिए आरोपित किया गया है।