हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय

शिमला ------राज्य मंत्रिमण्डल की आज यहां आयोजित बैठक में प्रदेश में आवश्यकता के आधार पर 198 लकड़ी के डिपो खोलने को स्वीकृति देने तथा आयातित लकड़ी के 57 डिपो को पुनः खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई। इन 57 डिपो के माध्यम से उन किस्मों की आयातित लकड़ी का विक्रय किया जाएगा, जो राज्य में उपलब्ध नहीं है। यह निर्णय उपभोक्ताओं की लकड़ी संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए किया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश की वन सम्पदा को सुरक्षित रखने में भी सहायता मिलेगी। इस निर्णय से फर्नीचर उत्पादन गतिविधियों में संलग्न लोगों को स्वरोज़गार के और अवसर प्राप्त होंगे तथा 01 अगस्त, 2010 से बन्द पड़ी 301 फर्नीचर दुकानें पुनः खुल पाएंगी।मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने बैठक की अध्यक्षता की।मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लि. की ऋण प्रापण सीमा को 4 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 हजार करोड़ रुपये करने तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से 1200 करोड़ रुपये के बॉंड प्राप्त करने की गारंटी देने को स्वीकृति प्रदान की।मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश वित्तायोग के अध्यक्ष को उनके सरकारी वाहन पर विशिष्ट झण्डा एवं लालबत्ती प्रयोग करने तथा प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) को राज्य में उनके समकक्ष के अनुसार विशिष्ट झण्डा प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की।

बैठक में लोक निर्माण विभाग में 31 मार्च, 2012 तक सहायक अभियन्ताओं के 20 पदों को जारी रखने, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 8 पद और अनुबन्ध आधार पर 4 पद भरने, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में सैकण्डमैंट आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 5 पद तथा आऊटसोर्सिंग के आधार पर सिस्टम एनालिस्ट का एक पद भरने, राज्य अपराध अन्वेषण प्रयोगशाला जुन्गा में अनुबन्ध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक निदेशक (भौतिक विज्ञान एवं बैलिस्टिक्स) का एक पद भरने को मंजूरी प्रदान की और विधि विभाग में वरिष्ठ विधि अधिकारी (हिन्दी) के पद को सहायक विधिक रिमेम्बरेन्स एवं अवर सचिव (विधि) के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति दी।

मंत्रिमण्डल ने ज़िला मण्डी की रिवालसर एवं सरकाघाट नगर पंचायतों के अधिकार क्षेत्र के नियमित विकास के लिए क्षेत्र के पुनः सीमांकन को स्वीकृति दी।

बैठक में ज़िला कांगड़ा में रोपड़ी चौंक तथा रोपड़ी-जयसिंहपुर सड़क वाया हरोट का नाम शौर्य चक्र विजेता शहीद सूबेदार केहर सिंह के नाम पर तथा ज़िला बिलासपुर के घुमारवीं में भटोली-मल्यावर मार्ग को वीर चक्र विजेता स्वर्गीय श्री सुख राम के नाम पर रखने को स्वीकृति प्रदान की। यह दोनों संबंधित क्षेत्र के निवासी हैं।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश अग्निशमन विभाग समान नियम, 2005 तथा हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (रोज़गार तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की।


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