पंचायत चुनाव क्षेत्रों में पहली अक्तूबर को मतदान पर सार्वजनिक अवकाश: डीसी
धर्मशाला, 29 सितम्बर (विजयेन्दर शर्मा) । जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) एवं उपायुक्त डॉ.निपुण जिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत उप चुनाव-2021 के दृष्टिगत 01 अक्तूबर, 2021 (शुक्रवार) को मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संदर्भ में जारी अधिसूचना के अनुसार यह अवकाश हिमाचल प्रदेश में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डाें, निगमों, शिक्षण संस्थानों तथा औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत सभी कर्मियों के लिए मान्य होगा जहां पंचायती राज संस्थानों के उप चुनाव होने हैं। उन्होंने बताया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की सेक्शन 25 के अन्तर्गत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के लिए यह पेड होलीडे मान्य होगा।
अधिसूचना के अनुसार अगर किसी कर्मचारी का मतदान केन्द्र उसके कार्य स्थान से अन्यंत्र दूरस्थ स्थान पर है तो ऐसे कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने क्षेत्र में जहां मतदान किया हो वहां मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी से मतदान करने संबन्धी प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा।
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धर्मशाला, 29 सितम्बर (विजयेन्दर शर्मा) । जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) एवं उपायुक्त डॉ.निपुण जिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत उप चुनाव-2021 के दृष्टिगत 01 अक्तूबर, 2021 (शुक्रवार) को मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संदर्भ में जारी अधिसूचना के अनुसार यह अवकाश हिमाचल प्रदेश में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डाें, निगमों, शिक्षण संस्थानों तथा औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत सभी कर्मियों के लिए मान्य होगा जहां पंचायती राज संस्थानों के उप चुनाव होने हैं। उन्होंने बताया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की सेक्शन 25 के अन्तर्गत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के लिए यह पेड होलीडे मान्य होगा।
अधिसूचना के अनुसार अगर किसी कर्मचारी का मतदान केन्द्र उसके कार्य स्थान से अन्यंत्र दूरस्थ स्थान पर है तो ऐसे कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने क्षेत्र में जहां मतदान किया हो वहां मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी से मतदान करने संबन्धी प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा।
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