चुनाव प्रचार और नामांकन के दौरान कोविड प्रोटोकाल को लेकर निर्देश


चुनाव प्रचार और नामांकन के दौरान कोविड प्रोटोकाल को लेकर निर्देश
पोलिंग-काउंटिंग एजेंट्स, कर्मचारियों को डबल डोज लगाना जरूरी
      वरिष्ठ, दिव्यांग, कोविड संक्रमितों के लिए डाकमत पत्र की भी होगी व्यवस्था

धर्मशाला, 02 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)    । - चुनाव आयोग के निर्देशानुसार फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव में कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।  यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि नामांकन के दौरान तीन वाहन ही रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के सौ मीटर के दायरे के अंदर जा सकते हैं, इसके साथ ही नामांकन से पहले और बाद में पब्लिक मीटिंग नहीं होगी। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार इंडोर में तीस प्रतिशत क्षमता या दो सौ लोगों के साथ ही चुनावी जनसभा इत्यादि आयोजित की जा सकती है। खुली जगह पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही जनसभा की अनुमति होगी, स्टार प्रचारक की जनसभा के लिए एक हजार से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। रोड शो इत्यादि की इजाजत नहीं रहेगी। नुक्कड़ सभा में पचास से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। डोर टू डोर प्रचार अभियान में प्रत्याशी सहित पांच लोगों को ही जाने की इजाजत होगी।
     चुनाव प्रचार के दौरान सामाजिक दूरी, मास्क के उपयोग, थर्मल स्कैनिंग, सेनिटाइजर इत्यादि का उपयोग जरूरी है। इन आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित प्रत्याशी या पार्टी को रैलियां तथा बैठकें आयोजित करने की अनुमति नहीं मिलेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनावी डयूटी तथा पोलिंग ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों एवं राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट्स, काउंटिंग एजेंट्स को कोविड वैक्सीनेशन की दोनों खुराकें लेना अनिवार्य है। प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड नोडल अधिकारी तैनात किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार अगर किसी प्रत्याशी की आपराधिक हिस्ट्री रही है तो उसके बारे में संबंधित राजनीतिक दल को फोर्मेट सी-7 पर समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना जरूरी है।
   उन्होंने बताया कि उपचुनाव में मतदान ईवीएम तथा वीपीवैट के माध्यम से ही करवाया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि इस बार डाक मत पत्र वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति, जो मतदाता सूची में चिन्ह्ति हैं और कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित मतदाताओं को विशेष रूप से डाक मत पत्र जारी करने का भी प्रावधान किया गया है।



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