शक्तिपीठों में सुरक्षा के होंगे पुता प्रबंध : उपायुक्त
-प्रत्येक मेला क्षेत्र को चार-चार सेक्टरों में किया जाएगा विभाजित
-मेला क्षेत्रों में 03 से लेकर 14 अप्रैल तक धारा-144 रहेगी लागू
धर्मशाला 2 अप्रैल (बिजेन्दर शर्मा) । उपायुक्त श्री आरएस गुप्ता ने बताया कि चैत्र नवरात्र मेले के दृष्टिगत कांगड़ा जिला के तीनों शक्तिपीठ श्रीज्वालामुखी, श्रीब्रजेश्वरी देवी तथा श्रीचामुण्डा नन्दीकेश्वर धाम में इस वर्ष नवरात्र मेले 04 अप्रैल से 13 अप्रैल तक मनाए जा रहे हैं। मेला क्षेत्र में भारतीय दंण्ड संहिता की धारा 144 के तहत आग्नेय एवं तेजधार शस्त्र और विस्फोटक सामग्री को लाने व ले जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है जोकि नवरात्र मेला के समापन होने तक जारी रहेगा।
उपायुक्त कांगड़ा, श्री आरएस गुप्ता ने बताया कि तीनों शक्तिपीठों के सभी मेला क्षेत्रों को चार-चार सैक्टरों में बांटा जाएगा। इसमें करीब 500 से अधिक पुलिस और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक सैक्टर में कार्यकारी दण्डाधिकारी को कानून एवं व्यवस्था बनाए राने के लिए तैनात किया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि तीनों शक्तिपीठों के परिसर में श्रद्घालुओं के लिए पानी, बिजली, शौचालय इत्यादि की व्यापक व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान मन्दिर परिसर एवं संबंधित शहर की सफाई पर विशेष बल दिया जाएगा जिसके लिए लगाग 300 सेवादार एवं सफाई कर्मचारी इन तीनों शक्तिपीठों में तैनात किए जाएंगे ताकि मेले के दौरान सफाई व्यवस्था बनी रहे और गन्दगी के कारण किसी बिमारी के फैलने की आशंका ाी उत्पन्न न हो।
उन्होंने बताया कि संबंधित परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से मैटल डिटैक्टर ॥ाी स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ढोल, नगाड़े, बैंड बाजे के प्रदर्शन इत्यादि पर ाी प्रतिबन्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि तीनों शक्तिपीठों में पार्किंग की बेहतर व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्घालुओं को अपने वाहनों को ाड़ा करने की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके।
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-प्रत्येक मेला क्षेत्र को चार-चार सेक्टरों में किया जाएगा विभाजित
-मेला क्षेत्रों में 03 से लेकर 14 अप्रैल तक धारा-144 रहेगी लागू
धर्मशाला 2 अप्रैल (बिजेन्दर शर्मा) । उपायुक्त श्री आरएस गुप्ता ने बताया कि चैत्र नवरात्र मेले के दृष्टिगत कांगड़ा जिला के तीनों शक्तिपीठ श्रीज्वालामुखी, श्रीब्रजेश्वरी देवी तथा श्रीचामुण्डा नन्दीकेश्वर धाम में इस वर्ष नवरात्र मेले 04 अप्रैल से 13 अप्रैल तक मनाए जा रहे हैं। मेला क्षेत्र में भारतीय दंण्ड संहिता की धारा 144 के तहत आग्नेय एवं तेजधार शस्त्र और विस्फोटक सामग्री को लाने व ले जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है जोकि नवरात्र मेला के समापन होने तक जारी रहेगा।
उपायुक्त कांगड़ा, श्री आरएस गुप्ता ने बताया कि तीनों शक्तिपीठों के सभी मेला क्षेत्रों को चार-चार सैक्टरों में बांटा जाएगा। इसमें करीब 500 से अधिक पुलिस और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक सैक्टर में कार्यकारी दण्डाधिकारी को कानून एवं व्यवस्था बनाए राने के लिए तैनात किया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि तीनों शक्तिपीठों के परिसर में श्रद्घालुओं के लिए पानी, बिजली, शौचालय इत्यादि की व्यापक व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान मन्दिर परिसर एवं संबंधित शहर की सफाई पर विशेष बल दिया जाएगा जिसके लिए लगाग 300 सेवादार एवं सफाई कर्मचारी इन तीनों शक्तिपीठों में तैनात किए जाएंगे ताकि मेले के दौरान सफाई व्यवस्था बनी रहे और गन्दगी के कारण किसी बिमारी के फैलने की आशंका ाी उत्पन्न न हो।
उन्होंने बताया कि संबंधित परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से मैटल डिटैक्टर ॥ाी स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ढोल, नगाड़े, बैंड बाजे के प्रदर्शन इत्यादि पर ाी प्रतिबन्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि तीनों शक्तिपीठों में पार्किंग की बेहतर व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्घालुओं को अपने वाहनों को ाड़ा करने की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके।
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