31 अगस्त से पहले विदेश जाने संबंधी दस्तावेज दिखाने जरूरी: सीएमओ


31 अगस्त से पहले विदेश जाने संबंधी दस्तावेज दिखाने जरूरी: सीएमओ
 
   धर्मशाला, 22 जून   (विजयेन्दर शर्मा) ।   कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज की अवधि में ऐसे लोगों को छूट का प्रावधान किया जाएगा जिन छात्रों को शिक्षा के उद्देश्य से विदेश यात्रा पर जाना पड़ेगा इसके साथ ही जिन व्यक्तियों को विदेशों की नौकरी के लिए जाना है इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों तथा कर्मचारियों को भी कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज की अंतराल को कम करने का प्रावधान किया गया है। इन श्रेणियों में आने वाले लाभार्थियों को 31 अगस्त से पहले बाहर जाने संबंधी आवश्यक दस्तावेज ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों को दिखाने होंगे ताकि जिला स्तर पर समेकित आंकड़ों को संकलित कर सकें।
    यह जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुरदर्शन ने बताया कि टीकाकरण की विशेष व्यवस्था पहली खुराक के 28 दिनों के बाद उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी, जिन्होंने विदेश यात्रा की योजना बनाई है, जो उस तारीख से 84 दिनों के वर्तमान अनिवार्य न्यूनतम अंतराल के पूरा होने से पहले आते हैं। इस के लिए खंड चिकित्सा अधिकारियों को डाटा बेस तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पर ही टीकाकरण का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम 21 जून 2021 से लागू होगा जिसमें निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की खुराक की कीमत प्रत्येक वैक्सीन निर्माता द्वारा घोषित की जाएगी।

    उन्होंने बताया कि निजी अस्पताल द्वारा 150 रूपये प्रति खुराक सेवा शुल्क के रूप में लेने का प्रावधान किया गया है इसके साथ ही कोविशील्ड के लिए 780 रूपये, कोवैक्सीन के लिए 1410 रूपये, स्पूतनिक वी के लिए 1145 रूपये की दरें निर्धारित की गई हैं।

    फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा प्राथमिकता सूची वालों के लिए तीन दिन निर्धारित
कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा टीकाकरण के लिए प्राथमिकता सूची वाले लोगों को वीरवार, शुक्रवार तथा शनिवार को ही वैक्सीन की डोज दी जाएगी। सरकार के निर्देशों के मुताबिक प्राथमिकता सूची में ट्रक व टैक्सी चालकों सहित होटल उद्योग से जुड़े कर्मचारियों और मालिकों को भी  शामिल किया है।  यह जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुरदर्शन ने कहा कि ट्रक  ड्राइवर और क्लीनर, ट्रक,टैक्सी,प्राइवेट बस यूनियन या ऑपरेटर्स, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स - ड्राइवर और कंडक्टर्स, टैक्सी यूनियन्स,ऑपरेटर्स ड्राइवर्स तथा होटल के कर्मचारियों  का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण के लिए संबंधित होटल मालिक और ट्रक तथा बस ऑपरेटर यूनियन टीकाकरण के लिए प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की होगी।
BIJENDER SHARMA

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