उचित मूल्य की दुकानों के लिए 17 जनवरी तक करेें आवेदन

उचित मूल्य की दुकानों के लिए 17 जनवरी तक करेें आवेदन
धर्मशाला 18 जनवरी ( विजयेन्दर शर्मा)   जिला नियत्रंक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पुरूषोतम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला कांगड़ा के विभिन्न विकास खंडों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत जो उचित मूल्य की दुकानें आबंटित की जानी हैं, उनके लिए 17 जनवरी, 2022 तक सभी इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन आमन्त्रित किए जाते हैं।
उन्होंने बताया कि स्थान/गांव धोरण वार्ड न0 2 ग्राम पंचायत धोरण विकास खण्ड भवारना
जिला कांगडा हि0प्र0, स्थान/ चिम्वलहार (वार्ड न0-7) नगर निगम पालमपुर विकास खण्ड भवारना जिला कांगडा हि0प्र0, स्थान/गांव खडमैकहड ग्राम पंचायत जैन्द विकास खण्ड सुलह जिला कांगडा हि0प्र0, स्थान/गांव सिल्ह ग्राम पंचायत खुडिण्यां विकास खण्ड देहरा जिला कांगडा हि0प्र0, स्थान/गांव बाडी ग्राम पंचायत बाडी विकास खण्ड फतेहपुर जिला कांगडा हि0प्र0, स्थान/गांव हटली (वार्ड न0-1) ग्राम पंचायत उम्मर विकास खण्ड देहरा जिला कांगडा हि0प्र0, स्थान/गांव मलेहड (वार्ड न0-1) ग्राम पंचायत देवी विकास खण्ड सुलह जिला कांगडा हि0प्र0, स्थान/गांव सपरूहल (वार्ड न0-1) ग्राम पंचायत सपरूहल विकास खण्ड सुलह जिला कांगडा हि0प्र0, स्थान/गांव भनाला (वार्ड न0-4)ग्राम पंचायत भनाला विकास खण्ड रैत जिला कांगडा हि0प्र0, स्थान/गांव लन्जोत (वार्ड न0-2) ग्राम पंचायत वसनूर विकास खण्ड रैत जिला कांगडा हि0प्र0, स्थान/गांव रेहलू (वार्ड न0-3) ग्राम पंचायत रेहलू विकास खण्ड रैत जिला कांगडा हि0प्र0, स्थान/गांव तरसूंह (वार्ड न0-3) ग्राम पंचायत तरसंूह विकास खण्ड कांगडा जिला कांगडा हि0प्र0, स्थान/गांव घिरथोडी ग्राम पंचायत पद्द्र विकास खण्ड धर्मशाला जिला कांगडा हि0प्र0, स्थान/ वार्ड न0 2 ग्राम पंचायत बल्ला विकास खण्ड सुलह जिला कांगडा हि0प्र0, स्थान/गांव कुण्डन-खारटी ग्राम पंचायत बडसर विकास खण्ड भवारना जिला कांगडा हि0प्र0, स्थान/ गांव मतेहड (वार्ड न0-1)ग्राम पंचायत नौरा विकास खण्ड सुलह जिला कांगडा में उचित मूल्य की दुकानें आबंटित की जानी हैं।
  उन्होंने बताया कि  आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर वांछित दस्तावेजों सहित ीजजचेरूध्ध्मउमतहपदहीपउंबींसण्ीचण्हवअण्पदध् वैब साईट पर ऑनलाइन अपलोड किए जा सकते है। उन्होंने बताया कि 17 जनवरी के उपरांत कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगें। आवेदन केवल आनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किये जायेगें। कोई भी आवेदन ऑफलाइन/हस्तचालित या कार्यालय में प्राप्त नहीं किये जायेगें। आवेदन करते समय मांगे गए दस्तावेजों की स्वंय सत्यापित (पढ़ने योग्य) प्रतियां ही अपलोड करें। आवेदन पत्र के साथ सहकारी सभा/महिला मण्डल/स्वंय सहायता समूह इत्यादि का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं वित्तिय प्रबन्ध प्रमाण पत्र, शिक्षित बेरोजगार प्रमाण पत्र, दसवी का प्रमाण पत्र, उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), बी0पी0एल0/एस0सी0/ओ0बी0सी0/

एस0टी0 का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) सेम वार्ड का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) अनिवार्य है।
  अधिक जानकारी के लिए विभाग के दूरभाष न0 01892-222877 पर सभी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।


सराह के टांॅग लेन कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित
         24 जनवरी, 2022 की मध्यरात्रि तक लागू रहंेगी पाबंदियां
धर्मशाला 18 जनवरी  ( विजयेन्दर शर्मा)    उपमंडलाधिकारी (नागरिक), धर्मशाला, शिल्पी बेक्टा ने भारतीय दंड संहिता कीे धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए टांॅग लेन स्थित चकवन सराह तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है। उन्होंने बताया कि टांॅग लेन स्थित चकवन सराह में कोविड-19 के 07 मामले पाये जाने पर इस क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया गया है।
  उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में प्रवेश और निकास बिंदु चिन्हित किये गये हैं और कंटनेमंेट जोन से कोई भी व्यक्ति या वाहन आवाजाही नहीं कर सकेगा। चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए किसी एक मार्ग से आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। आपातकालीन सेवाओं के लिए कंटेनमेंट जोन की परिधि से बाहर जाने वाले सभी व्यक्तियों के नाम, पते और मोबाइल नंबर का विवरण दर्ज किया जाएगा। सभी प्रवेश व निकासी द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी तथा परिधि नियंत्रण से बाहर जाने वाले सभी वाहनों की सोडियम हाइपोक्लोराइट से सैनिटाईजेशन की जायेगी। कंटेनमेंट जोन में कोई कार्यालय और होटल नहीं खोले जाएंगे और न ही कोई निर्माण कार्य हो पायेगा। कंटेनमेंट जोन के लोग आपात चिकित्सा परिस्थितियों को छोड़ कर अन्य समय में घर से बाहर नहीं निकल पायेंगे। कंटेनमेंट  जोन के सभी निवासियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करनी होगीं
  उन्होंने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गये हैं और 24 जनवरी, 2022 मध्यरात्रि तक लागू रहेगें। उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर आईपीसी-1860 की धारा 269, 270 और 188 के तहत कारवाई की जायेगी।


Bijender Sharma*, Press Correspondent Bohan Dehra Road  JAWALAMUKHI-176031, Kangra HP(INDIA)*
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whatsaap  9805617366




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