राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई को
धर्मशाला, 22 मार्च-( विजयेन्दर शर्मा) । लोक अदालतें लोगों को सस्ता व शीघ्र न्याय उपलब्ध करवाने के लिए करवाई जाती है। लोक अदालत के माध्यम से केसों का निपटारा जल्दी होता है और दोनों पक्षों के फायदे में होता है क्योंकि यह फैसला उनकी अपनी सहमति से हुआ होता है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई, 2022 को जिला कांगड़ा के सभी न्यायालयों में किया जाएगा।
धर्मशाला, 22 मार्च-( विजयेन्दर शर्मा) । लोक अदालतें लोगों को सस्ता व शीघ्र न्याय उपलब्ध करवाने के लिए करवाई जाती है। लोक अदालत के माध्यम से केसों का निपटारा जल्दी होता है और दोनों पक्षों के फायदे में होता है क्योंकि यह फैसला उनकी अपनी सहमति से हुआ होता है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई, 2022 को जिला कांगड़ा के सभी न्यायालयों में किया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विजय लक्ष्मी ने बताया कि इस अवसर पर प्री-लिटिगेशन, एनआई एक्ट, धन बसूली के मामले, श्रम विवाद, जरूरी सेवाओं सम्बन्धित मामले (बिजली तथा जल बिल मामले आदि) 125 खर्चे के मामले, अपराधिक कंपाउडेबल मामले, वैवाहिक मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, राजस्व मामले, मोटर यान अधिनियम, अन्यथा सिविल मामले आदि (मुकदमा पूर्व मामला तथा कोर्ट में लम्बित मामले दोनों शामिल) के केस लगाए जायेंगे।
उन्होंने आम जनता से अनुरोध किया है कि वे अपने विवाद/केस (मुकदमा पूर्व मामला तथा कोर्ट में लम्बित मामले दोनों शामिल) को शांतिपूर्ण समझौते के लिए 14 मई, 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजें।
उन्होंने आम जनता से अनुरोध किया है कि वे अपने विवाद/केस (मुकदमा पूर्व मामला तथा कोर्ट में लम्बित मामले दोनों शामिल) को शांतिपूर्ण समझौते के लिए 14 मई, 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजें।
नवरात्र मेलों के दौरान हथियार रखने पर पाबंदी
धर्मशाला, 22 मार्च-( विजयेन्दर शर्मा) । उपमंडलाधिकारी (नागरिक), ज्वालामुखी, मनोज कुमार ने बताया कि प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी में 02 अपै्रल से 10 अपै्रल, 2022 तक चैत्र नवरात्र मेलों का आयोजन किया जा रहा है।
धर्मशाला, 22 मार्च-( विजयेन्दर शर्मा) । उपमंडलाधिकारी (नागरिक), ज्वालामुखी, मनोज कुमार ने बताया कि प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी में 02 अपै्रल से 10 अपै्रल, 2022 तक चैत्र नवरात्र मेलों का आयोजन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि मेले के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत नगर पंचायत ज्वालामुखी की परिधि में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री रखने एवं उपयोग तथा साथ लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध 01 अपै्रल से 11 अपै्रल, 2022 तक लागू रहेगा।
उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध 01 अपै्रल से 11 अपै्रल, 2022 तक लागू रहेगा।
विद्युत बिल 26 मार्च से पहले जमा करवाएं उपभोक्ता
धर्मशाला, 22 मार्च-( विजयेन्दर शर्मा) । सहायक अभियंता, विद्युत उपमण्डल चड़ी, जितेन्द्र प्रकाश ने विद्युत उपमण्डल चड़ी के अंतर्गत गांव चड़ी, डढम्ब, डडियाल, डारू, भटेच्छ, टुण्डु, ललेटा, थरोट, मैटी, घरोह, बण्डी, कल्याड़ा, सुधेड़, ओडर, लांझणी, भित्तलू, चमियारा, करेरी, नोहली इत्यादि के सभी उपभोक्ताओं को अपने बकाया बिल और इस माह के बिल 26 मार्च, 2022 से पहले जमा करवाने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि बिजली के बिल जमा न करवाने के कारण विद्युत कनेक्शन काट दिए जायेंगे।
धर्मशाला, 22 मार्च-( विजयेन्दर शर्मा) । सहायक अभियंता, विद्युत उपमण्डल चड़ी, जितेन्द्र प्रकाश ने विद्युत उपमण्डल चड़ी के अंतर्गत गांव चड़ी, डढम्ब, डडियाल, डारू, भटेच्छ, टुण्डु, ललेटा, थरोट, मैटी, घरोह, बण्डी, कल्याड़ा, सुधेड़, ओडर, लांझणी, भित्तलू, चमियारा, करेरी, नोहली इत्यादि के सभी उपभोक्ताओं को अपने बकाया बिल और इस माह के बिल 26 मार्च, 2022 से पहले जमा करवाने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि बिजली के बिल जमा न करवाने के कारण विद्युत कनेक्शन काट दिए जायेंगे।