लोगों को नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति किया जा रहा जागरूक




लोगों को नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति किया जा रहा जागरूक
धर्मशाला, 15 मार्च- विजयेन्दर शर्मा  । क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला कांगड़ा में सड़क सुरक्षा पर जागरूकता के अंतर्गत लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत लोगों को नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूक किया जाएगा।
  उन्होंने बताया कि यह अभियान 15 मार्च, 2022 से आरम्भ किया गया है तथा एक दिन में दो कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसमें एक प्रातः 11 बजे और एक दोपहर बाद 2 बजे आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 16 मार्च को बीड़, पपरोला, नजदीक बस स्टैण्ड, ढलियारा, भागसू, दाढ़ी मेला ग्राउंड, चौगधन, एसडीएम कार्यालय, गंगरूदी, मझीण चौक, नगरोटा सूरियां, ज्वाली विश्राम गृह, मोटली, रैहन, ज्वाली बस स्टैण्ड और लव चौक, 17 मार्च को बस स्टैण्ड पालमपुर, नगरी, हरिपुर, बनखण्डी, नजदीक वार मैमोरियल, खनियारा नजदीक पंजाब नैशनल बैंक, एसडीएम कार्यालय नूरपुर, गंगथ, भुलाणा, खंड विकास अधिकारी कार्यालय पंचरूखी, रैत, आईटीआई शाहपुर, फतेहपुर, धमेटा, द्रमण चौक और घरोह, 19 मार्च को भवारना और ठाकुरद्वारा, कॉलेज ग्राउंड ज्वालाजी, खुण्डियां चौक, चामुण्डा, नगरोटा बस स्टैण्ड, महाकाल, नजदीक बैजनाथ मंदिर, तकीपुर, रानीताल नजदीक रेलवे स्टेशन, दरीणी चौक, मनेई, दौलतपुर चौक, लंज चौक, 21 मार्च को नौरा और 22 मार्च को डरोह चौक और थुरल तथा 23 मार्च को कण्डी और बड़ोह चौक में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के तहत जागरूक किया जाएगा।


विश्व उपभोक्ता दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन
धर्मषाला, 15 मार्च विजयेन्दर शर्मा  । - विष्व उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष पर जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला कांगडा के विकास खण्ड़ रैत के धनोटू में आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता पुरशोतम सिहं जिला निय़ंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले द्वारा की गई। वर्श 2022 विष्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की जीमउमए श्थ्ंपत कपहपजंस थ्पदंदबमश् थी जिसके अर्न्तगत जिला नियन्त्रक द्वारा लोगों को बताया गया कि वर्तमान युग डिजिटल माध्यम से लेनदेन का है जिसके फायदे भी है किन्तु सावधानी न बरती जाए तो इसमें ठगी की सम्भावना भी वढ़ जाती है। इसलिए डिजिटल लेन-देन करते समय उपभोक्ताओं को पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए ।
     विभाग के अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं को अवगत करवाया गया कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के छः अधिकारों का प्रावधान है। उपभोक्ताओं को सुरक्षा का अधिकार, सूचित किये जाने का अधिकार, आष्वस्त होने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण पाने का अधिकार, उपभोक्ता षिक्षा का अधिकार षामिल हैं। उपभोक्ता संरक्षण 2019 में उत्पाद को बदलने, उत्पाद में दोश को दूर करवाने, उपभोक्ता को किसी भी हानि या चोट के लिये क्षतिपूर्ति के भुगतान या षिकायत का निवारण उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। सभी उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों का ज्ञान आवष्य होना चाहिये। एक जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता होता है।
       उन्होंने कहा कि यदि दुकानदार किसी को खराब माल देता है, ग्राहक के मांगने पर कैष मैमो नहीं दिया जाता है, वारंटी-गारंटी नहीं दी जाती है, मिलावटी अथवा खराब वस्तु ग्राहक को दी जाती है तो उपभोक्ता विभाग की सेवाएं लेकर षिकायत दर्ज करवा सकते हैं। षिकायत किस मंच पर की जाये व षिकायत में षामिल होने वाले जरूरी विवरणों की भी विस्तृत जानकारी दी गई।
BIJENDER SHARMA

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