हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ई-रिक्शा परमिट हेतु नई अधिसूचना जारी*
धर्मशाला, 5 दिसम्बर
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 113 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य के विभिन्न उप-मंडलों के पहाड़ी क्षेत्र और सार्वजनिक सुरक्षा के हित में अधिसूचना जारी करते हुए समस्त क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को राज्य के निम्नलिखित उप-मंडलों में यात्री अनुबंधित कैरिज परमिट के तहत ई-रिक्शा परमिट प्रदान करने की अनुमति दी है।
इसके तहत कांगड़ा जिला के उपमंडल पालमपुर में 30, धर्मशाला जिसमें मैक्लोडगंज शामिल है में 36 परिमिट की अनुमति होगी। चंबा जिला के उपमंडल चंबा (सदर) में 5 भटियात में 9, किन्नौर जिला के कल्पा/रिकांगपिओ में 15, सांगला में 10, सिरमौर जिला के नाहन उपमंडल में 15, राजगढ़ में 2 परमिट की अनुमति होगी।
इसी तरह मंडी जिला के जोगिंदर नगर में 15, पद्धर में 35, सरकाघाट में 5, धर्मपुर में 5, कुल्लू जिला के उपमंडलों कुल्लू में 30, भुंतर में 15, बंजार में 20, मनाली में 30, पतलीकुहल में 15, नग्गर में 15 परिमिट, जिला शिमला के उपमंडडल ठियोग में 6, रोहड़ू में 20, सोलन जिला के उपमंडल कंडाघाट में 3, नालागढ़ में 10, बद्दी में 15, ऊना जिला के हरोली उप-मंडल में 17, शेष ऊना जिला (ऊना मुख्यालय और अन्य क्षेत्र) में 20 परमिट की अनुमति होगी। कुल परमिटों की संख्या 400 रहेगी।
इन उप-मंडलों/क्षेत्रों में केवल ई-रिक्शा को ही नए पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी। राज्य के शेष उप-मंडलों में ऑटो-रिक्शा/ई-रिक्शा का परिचालन निषिद्ध रहेगा, हालांकि, यह प्रतिबंध राज्य में वैध परमिट के आधार पर पहले से चल रहे ऑटो-रिक्शा पर लागू नहीं होगा। इस अधिसूचना के तहत पंजीकृत/अधिकृत प्रत्येक ई-रिक्शा के परिचालन का क्षेत्र संबंधित उप-मंडल के मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि तक ही सीमित रहेगा, जहाँ ऐसा पंजीकरण/प्राधिकार प्रदान किया गया है।
एक बार जब ई-रिक्शा एक विशेष उप-मंडल में पंजीकरण या संचालन के लिए अधिकृत हो जाता है, तो निर्धारित मुख्यालय स्थायी और अपरिवर्तित रहेगा, जिसे किसी भी परिस्थिति में बदला, स्थानांतरित या परिवर्तित नहीं किया जाएगा। वाहन सख्ती से उसी उप-मंडल की न्यायिक सीमाओं के भीतर संचालित होगा और निर्धारित दायरे से परे कोई भी परिचालन इस अधिसूचना और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा।
धर्मशाला, 5 दिसम्बर
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 113 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य के विभिन्न उप-मंडलों के पहाड़ी क्षेत्र और सार्वजनिक सुरक्षा के हित में अधिसूचना जारी करते हुए समस्त क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को राज्य के निम्नलिखित उप-मंडलों में यात्री अनुबंधित कैरिज परमिट के तहत ई-रिक्शा परमिट प्रदान करने की अनुमति दी है।
इसके तहत कांगड़ा जिला के उपमंडल पालमपुर में 30, धर्मशाला जिसमें मैक्लोडगंज शामिल है में 36 परिमिट की अनुमति होगी। चंबा जिला के उपमंडल चंबा (सदर) में 5 भटियात में 9, किन्नौर जिला के कल्पा/रिकांगपिओ में 15, सांगला में 10, सिरमौर जिला के नाहन उपमंडल में 15, राजगढ़ में 2 परमिट की अनुमति होगी।
इसी तरह मंडी जिला के जोगिंदर नगर में 15, पद्धर में 35, सरकाघाट में 5, धर्मपुर में 5, कुल्लू जिला के उपमंडलों कुल्लू में 30, भुंतर में 15, बंजार में 20, मनाली में 30, पतलीकुहल में 15, नग्गर में 15 परिमिट, जिला शिमला के उपमंडडल ठियोग में 6, रोहड़ू में 20, सोलन जिला के उपमंडल कंडाघाट में 3, नालागढ़ में 10, बद्दी में 15, ऊना जिला के हरोली उप-मंडल में 17, शेष ऊना जिला (ऊना मुख्यालय और अन्य क्षेत्र) में 20 परमिट की अनुमति होगी। कुल परमिटों की संख्या 400 रहेगी।
इन उप-मंडलों/क्षेत्रों में केवल ई-रिक्शा को ही नए पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी। राज्य के शेष उप-मंडलों में ऑटो-रिक्शा/ई-रिक्शा का परिचालन निषिद्ध रहेगा, हालांकि, यह प्रतिबंध राज्य में वैध परमिट के आधार पर पहले से चल रहे ऑटो-रिक्शा पर लागू नहीं होगा। इस अधिसूचना के तहत पंजीकृत/अधिकृत प्रत्येक ई-रिक्शा के परिचालन का क्षेत्र संबंधित उप-मंडल के मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि तक ही सीमित रहेगा, जहाँ ऐसा पंजीकरण/प्राधिकार प्रदान किया गया है।
एक बार जब ई-रिक्शा एक विशेष उप-मंडल में पंजीकरण या संचालन के लिए अधिकृत हो जाता है, तो निर्धारित मुख्यालय स्थायी और अपरिवर्तित रहेगा, जिसे किसी भी परिस्थिति में बदला, स्थानांतरित या परिवर्तित नहीं किया जाएगा। वाहन सख्ती से उसी उप-मंडल की न्यायिक सीमाओं के भीतर संचालित होगा और निर्धारित दायरे से परे कोई भी परिचालन इस अधिसूचना और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा।
Bijender Sharma*, Press Correspondent Bohan Dehra Road JAWALAMUKHI-176031, Kangra HP(INDIA)*
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