पहले चरण में 70 प्रतिशत से अधिक मतदान: उपायुक्त
धर्मषाला, 28 दिसंबर। त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के प्रथम चरण में कांगड़ा जिला की 259 पंचायतों में संपन्न हुए चुनाव में आरंभिक सूचना के अनुसार 70 प्रतिषत से अधिक मतदान होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जबकि कई पंचायतों में अस्सी प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आरएस गुप्ता ने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए 501 मतदान केंद्रों पर षांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न हुए है। इससे पहले उपायुक्त ने टंग, नरवाणा, बरवाला, सदरपुर, घुरकड़ी, मटौर इत्यादि पंचायतों में स्थापित मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी किया गया और उन्होंने बताया कि मतदान में महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया।
श्री गुप्ता ने बताया कि चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोबाइल टीमें भी गठित की गई हैं जिनमें एडीएम एएल शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमापति जंबाल की अगुवाई में पालमपुर क्षेत्र तथा नूरपुर और ज्वाली में अतिरिक्त उपायुक्त पी मंडल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी के नेतृत्व में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया।
श्री गुप्ता ने बताया कि प्रथम चरण में बैजनाथ विकास खंड की 17 पंचायतों, भवारना की 16,देहरा की 22, फतेहपुर की 18, इंदौरा की 17, कांगड़ा की 19, लंबागांव की 19, नूरपुर की 18, नगरोटा बगबंा की 15, नगरोटा सूरियां की 16, प्रागपुर की पच्चीस, पंचरूखी की 13, रैत की 18, सुलह की 16 और धर्मषाला की 10 पंचायतों में मतदान संपन्न हुआ।
उपायुक्त ने बताया कि जिला में कुल 760 पंचायतें हैं जिसमें द्वितीय चरण में 30 दिसंबर को होने वाले चुनाव के दौरान 253 तथा पहली जनवरी 2011 को तीसरे चरण के चुनाव में 248 पंचायतों में मतदान होगा। जिस के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि तीनों चरणों में पंचायत प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्यों के चुनाव के परिणाम उसी दिन सांय घोषित कर दिए जाएंगे जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव की मतगणना का कार्य 4 जनवरी को जिला के संबंधित उपमंडल मुख्यालय पर किया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि मतदान से 48 घंटे संबंधित चुनाव क्षेत्रों में षराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जिला में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा-144 के तहत आग्नेय एवं तेजधार षस्त्र, विस्फोटक सामग्री को लाने एवं ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है जो कि जिला में पंचायत चुनाव के संपन्न होने तक जारी रहेगा।
उन्होंने जिला के सभी नागरिकों से दूसरे और तीसरे चरण तथा नगर निकायों के चुनाव षांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने में सहयोग देने की अपील की है।
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धर्मषाला, 28 दिसंबर। त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के प्रथम चरण में कांगड़ा जिला की 259 पंचायतों में संपन्न हुए चुनाव में आरंभिक सूचना के अनुसार 70 प्रतिषत से अधिक मतदान होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जबकि कई पंचायतों में अस्सी प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आरएस गुप्ता ने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए 501 मतदान केंद्रों पर षांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न हुए है। इससे पहले उपायुक्त ने टंग, नरवाणा, बरवाला, सदरपुर, घुरकड़ी, मटौर इत्यादि पंचायतों में स्थापित मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी किया गया और उन्होंने बताया कि मतदान में महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया।
श्री गुप्ता ने बताया कि चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोबाइल टीमें भी गठित की गई हैं जिनमें एडीएम एएल शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमापति जंबाल की अगुवाई में पालमपुर क्षेत्र तथा नूरपुर और ज्वाली में अतिरिक्त उपायुक्त पी मंडल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी के नेतृत्व में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया।
श्री गुप्ता ने बताया कि प्रथम चरण में बैजनाथ विकास खंड की 17 पंचायतों, भवारना की 16,देहरा की 22, फतेहपुर की 18, इंदौरा की 17, कांगड़ा की 19, लंबागांव की 19, नूरपुर की 18, नगरोटा बगबंा की 15, नगरोटा सूरियां की 16, प्रागपुर की पच्चीस, पंचरूखी की 13, रैत की 18, सुलह की 16 और धर्मषाला की 10 पंचायतों में मतदान संपन्न हुआ।
उपायुक्त ने बताया कि जिला में कुल 760 पंचायतें हैं जिसमें द्वितीय चरण में 30 दिसंबर को होने वाले चुनाव के दौरान 253 तथा पहली जनवरी 2011 को तीसरे चरण के चुनाव में 248 पंचायतों में मतदान होगा। जिस के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि तीनों चरणों में पंचायत प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्यों के चुनाव के परिणाम उसी दिन सांय घोषित कर दिए जाएंगे जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव की मतगणना का कार्य 4 जनवरी को जिला के संबंधित उपमंडल मुख्यालय पर किया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि मतदान से 48 घंटे संबंधित चुनाव क्षेत्रों में षराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जिला में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा-144 के तहत आग्नेय एवं तेजधार षस्त्र, विस्फोटक सामग्री को लाने एवं ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है जो कि जिला में पंचायत चुनाव के संपन्न होने तक जारी रहेगा।
उन्होंने जिला के सभी नागरिकों से दूसरे और तीसरे चरण तथा नगर निकायों के चुनाव षांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने में सहयोग देने की अपील की है।
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