उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति हों जागरूक: ध्वाला
धर्मषाला, 19 फरवरी- उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है जिसके तहत उपभोक्ताओं को विभिन्न तरह के अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह जानकारी खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री रमेष ध्वाला ने षनिवार को ज्वालामुखी में आयोजित जागो ग्राहक जागो, जागृति षिविर की अध्यक्षता करते हुए दी।
उन्होंने कहा कि ग्राहक प्रत्येक खरीद पर दुकानदार से कैषमिमों, बिल लेना अपना मूलभूत अधिकार समझें ताकि किसी भी वस्तु की गुणवता में खराबी पाए जाने पर उपभोक्ता फोरम में दावा करने पर कोई असुविधा न हो।
श्री ध्वाला ने बताया कि खरीदी गई वस्तु का बिल नहीं लेने पर व्यापारियों द्वारा टैक्स जमा न करवाने की अधिक संभावना रहती है क्योंकि विभिन्न टैक्स के माध्यम से सरकार द्वारा एकत्रित की गई राषि का उपयोग जनहित के विकास में ही किया जाता है और जिस के लिए आवष्यक है कि हर उपभोक्ता को जागरूक होना होगा।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्राहक को घटिया गुणवता वाली वस्तुओं के खराब होने पर उस दुकानदार के खिलाफ हर्जाने की रकम लेने का पूरा अधिकार है तथा ऐसे मामलों में 20 लाख तक का मामला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश मंच पर और 20 लाख से एक करोड़ के दावे की षिकायत राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोश मंच षिमला, एक करोड़ से अधिक का दावा राश्ट्रीय उपभोक्ता विवाद एवं प्रतितोश आयोग दिल्ली में किया जा सकता है।
श्री ध्वाला ने बताया कि उपभोक्ता किसी भी उत्पाद पर अंकित की गई अधिकतम बिक्री मूल्य पर दुकानदार से मोलभाव कर सकता है तथा महंगी वस्तुओं का क्रय करते समय कैषमिमों तथा गारंटी कार्ड अवष्य मांगें और उसे अपने पास सुरक्षित रखें।
इस अवसर पर सांसद श्री राजन सुषांत ने भी अपने विचार व्यक्त कर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्री सुषांत ने सांसद निधी से ज्वालामुखी विस क्षेत्र के विकास के लिए पंद्रह लाख की राषि देने की घोशणा भी की।
इस मौके पर ज्वालामुखी और देहरा विस क्षेत्रों के नवनिर्वाचित जिला परिशद सदस्यों, बीडीसी सदस्यों और पंचायत और नगर पंचायत के प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया।
इस अवसर पर जिला परिशद अध्यक्ष श्रीमति श्रेश्ठा कौंडल, भाजपा के मंडलाध्यक्ष नरेष चैहान सहित अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।