हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज यहां आयोजित बैठक में प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में विभिन्न श्रेणियों के 536 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। इनमें हिमाचल प्रदेश पुलिस में आरक्षियों के 300 पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे तथा शिक्षा विभाग में लिपिकों के 155 पद, हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद में तकनीकी तथा गैर तकनीकी एवं अन्य श्रेणियों के 65 पद भरे जाएंगे।
मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने बैठक की अध्यक्षता की।
मंत्रिमंडल ने विभिन्न स्थानों से आ रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया कि पूरे राज्य में अप्रैल, 2011 में ग्राम सभा की विशेष बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों में शिकायतों पर विचार कर नियमों के अनुसार बीपीएल परिवारों के नाम सूची में शामिल किए जाएंगे तथा हटाएं जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने लोकमित्र केन्द्रों को हिमाचली प्रमाणपत्र, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए अधिकृत किया। इस कार्य के लिए मंत्रिमण्डल ने निदेशक भू-अभिलेख के माध्यम से राजस्व विभाग को दो सर्विस सेंटर एजेंसियों के साथ समझौता करने के लिए अधिकृत किया। यह कंपनियां राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हैं।
मंत्रिमंडल ने पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान (पाईका) प्रतियोगिताओं के तहत राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव में तथा अखिल भारतीय एवं राष्ट्रीय स्तर की स्कूल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 प्रतिशत आरक्षण देने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने बोर्डों तथा निगमों के सरप्लस पूल से सेकेण्डमैंट आधार पर शिक्षा विभाग में 155 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद की कार्य प्रणाली को और सुचारू बनाने के उद्देश्य से वैज्ञानिक, तकनीकी तथा गैर तकनीकी श्रेणियों के 65 पदों को भरने की स्वीकृति दी।
मंत्रिमंडल ने राज्य पुलिस में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा उप-पुलिस अधीक्षकों के 4 पद, राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में सहायक प्रोफेसरों के 3 पद और ज़ोनल अपराध अन्वेषण प्रयोगशाला मण्डी में वैज्ञानिक अधिकारी का एक पद को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में दवा नियंत्रक प्रशासन को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दवा नियंत्रक का एक पद और दवा निरीक्षकों के 4 पद स्वीकृत किए ताकि राज्य में दवा अनुश्रवण को और बेहतर बनाया जा सके।
मंत्रिमंडल ने ऊर्जा निदेशालय में भू-अर्जन अधिकारी का एक पद, शिक्षण तथा गैर शिक्षण श्रेणियों के 4 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। अभियोजन विभाग से सेकेण्डमैंट आधार पर उप-जिला न्यायवादी के एक पद को भरने की स्वीकृति दी गयी। डोएक (डीओईएसीसी) से आउटसोर्सिंग के द्वारा लिपिक एवं डाटा एंेट्री आॅपरेटर के दो पद चिकित्सा शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे। भाषा एवं संस्कृति विभाग में अनुसंधान सहायक के एक पद के विरुद्ध ऐग्रो इंडस्ट्रियल पैंकेजिंग इंडिया लिमिटिड से सरप्लस एक निजी सहायक को स्थायी रूप से समायोजित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कुल्लू घाटी के शेष क्षेत्रों के लिए विकास योजना को मंजूरी दी। पलछन में योजना क्षेत्र में पार्किंग तथा अन्य सुविधाएं, पत्लीकूहल तथा बंदरोल (आलू मैदान) में फल तथा सब्जी बाजार और ट्रक टर्मिनल बनाने को स्वीकृति दी गयी, ताकि स्थानीय लोगों एंव पर्यटकों को सुविधा देने के साथ-साथ कुल्लू मनाली घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य बना रहे।
मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्य में एकीकृत बाल सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी। राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अधिकृत किया गया।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 1993 में संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की, ताकि हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों को सौंपे गए 2 मैगावाॅट क्षमता तक की जलविद्युत परियोजनाओं में रियायतें प्रदान करने के लिए वर्तमान लीज़ दर को 18 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत किया जा सके। एचपीएमसी की चेन्नई स्थित भूमि का आरक्षित मूल्य 15 करोड़ 60 लाख 93 हजार 978 रुपये निर्धारित कर ‘डिस्पोज़ आॅफ’ करने के लिए अपनाई जाने वाली नीलामी/निविदा प्रक्रिया को भी स्वीकृति प्रदान की गयी। मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के कोटखाई के प्रगतिनगर में ऐग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड की भूमि को तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम निःशुल्क स्थानांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गयी। यहां इंजीनियरिंग काॅलेज खोला जाएगा। मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के ठियोग में कर्मचारियों तथा मशीनरी सहित अग्निशमन चैकी स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की। हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन इंडिया लिमिटिड के पुनर्गठन को भी स्वीकृति प्रदान की गयी। मंत्रिमंडल ने जेल विभाग की कार्यप्रणाली को और सुचारु बनाने केे उद्देश्य से दो मोटरसाईकिल स्वीकृत किए। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखा, लेखा परीक्षा, कार्य, कर एवं भत्ते) नियम 2002 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। इस संशोधन से तकनीकी सहायकों को 1.5 लाख रुपये तक के विकास कार्यों को, कनिष्ठ अभियंताओं को 5 लाख रुपये तक के विकास कार्यों को, सहायक अभियंताओं को 10 लाख रुपये तक के विकास कार्यों को तथा अधिशाषी अभियंता को ग्राम सभा में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के तहत 10 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्य करने की स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी।
मंत्रिमंडल ने जूनियर स्केल/सीनियर स्केल आशुलिपिकों की सीधी भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को स्वीकृति दी।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज यहां आयोजित बैठक में प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में विभिन्न श्रेणियों के 536 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। इनमें हिमाचल प्रदेश पुलिस में आरक्षियों के 300 पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे तथा शिक्षा विभाग में लिपिकों के 155 पद, हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद में तकनीकी तथा गैर तकनीकी एवं अन्य श्रेणियों के 65 पद भरे जाएंगे।
मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने बैठक की अध्यक्षता की।
मंत्रिमंडल ने विभिन्न स्थानों से आ रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया कि पूरे राज्य में अप्रैल, 2011 में ग्राम सभा की विशेष बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों में शिकायतों पर विचार कर नियमों के अनुसार बीपीएल परिवारों के नाम सूची में शामिल किए जाएंगे तथा हटाएं जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने लोकमित्र केन्द्रों को हिमाचली प्रमाणपत्र, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए अधिकृत किया। इस कार्य के लिए मंत्रिमण्डल ने निदेशक भू-अभिलेख के माध्यम से राजस्व विभाग को दो सर्विस सेंटर एजेंसियों के साथ समझौता करने के लिए अधिकृत किया। यह कंपनियां राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हैं।
मंत्रिमंडल ने पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान (पाईका) प्रतियोगिताओं के तहत राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव में तथा अखिल भारतीय एवं राष्ट्रीय स्तर की स्कूल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 प्रतिशत आरक्षण देने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने बोर्डों तथा निगमों के सरप्लस पूल से सेकेण्डमैंट आधार पर शिक्षा विभाग में 155 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद की कार्य प्रणाली को और सुचारू बनाने के उद्देश्य से वैज्ञानिक, तकनीकी तथा गैर तकनीकी श्रेणियों के 65 पदों को भरने की स्वीकृति दी।
मंत्रिमंडल ने राज्य पुलिस में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा उप-पुलिस अधीक्षकों के 4 पद, राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में सहायक प्रोफेसरों के 3 पद और ज़ोनल अपराध अन्वेषण प्रयोगशाला मण्डी में वैज्ञानिक अधिकारी का एक पद को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में दवा नियंत्रक प्रशासन को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दवा नियंत्रक का एक पद और दवा निरीक्षकों के 4 पद स्वीकृत किए ताकि राज्य में दवा अनुश्रवण को और बेहतर बनाया जा सके।
मंत्रिमंडल ने ऊर्जा निदेशालय में भू-अर्जन अधिकारी का एक पद, शिक्षण तथा गैर शिक्षण श्रेणियों के 4 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। अभियोजन विभाग से सेकेण्डमैंट आधार पर उप-जिला न्यायवादी के एक पद को भरने की स्वीकृति दी गयी। डोएक (डीओईएसीसी) से आउटसोर्सिंग के द्वारा लिपिक एवं डाटा एंेट्री आॅपरेटर के दो पद चिकित्सा शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे। भाषा एवं संस्कृति विभाग में अनुसंधान सहायक के एक पद के विरुद्ध ऐग्रो इंडस्ट्रियल पैंकेजिंग इंडिया लिमिटिड से सरप्लस एक निजी सहायक को स्थायी रूप से समायोजित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कुल्लू घाटी के शेष क्षेत्रों के लिए विकास योजना को मंजूरी दी। पलछन में योजना क्षेत्र में पार्किंग तथा अन्य सुविधाएं, पत्लीकूहल तथा बंदरोल (आलू मैदान) में फल तथा सब्जी बाजार और ट्रक टर्मिनल बनाने को स्वीकृति दी गयी, ताकि स्थानीय लोगों एंव पर्यटकों को सुविधा देने के साथ-साथ कुल्लू मनाली घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य बना रहे।
मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्य में एकीकृत बाल सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी। राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अधिकृत किया गया।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 1993 में संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की, ताकि हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों को सौंपे गए 2 मैगावाॅट क्षमता तक की जलविद्युत परियोजनाओं में रियायतें प्रदान करने के लिए वर्तमान लीज़ दर को 18 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत किया जा सके। एचपीएमसी की चेन्नई स्थित भूमि का आरक्षित मूल्य 15 करोड़ 60 लाख 93 हजार 978 रुपये निर्धारित कर ‘डिस्पोज़ आॅफ’ करने के लिए अपनाई जाने वाली नीलामी/निविदा प्रक्रिया को भी स्वीकृति प्रदान की गयी। मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के कोटखाई के प्रगतिनगर में ऐग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड की भूमि को तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम निःशुल्क स्थानांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गयी। यहां इंजीनियरिंग काॅलेज खोला जाएगा। मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के ठियोग में कर्मचारियों तथा मशीनरी सहित अग्निशमन चैकी स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की। हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन इंडिया लिमिटिड के पुनर्गठन को भी स्वीकृति प्रदान की गयी। मंत्रिमंडल ने जेल विभाग की कार्यप्रणाली को और सुचारु बनाने केे उद्देश्य से दो मोटरसाईकिल स्वीकृत किए। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखा, लेखा परीक्षा, कार्य, कर एवं भत्ते) नियम 2002 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। इस संशोधन से तकनीकी सहायकों को 1.5 लाख रुपये तक के विकास कार्यों को, कनिष्ठ अभियंताओं को 5 लाख रुपये तक के विकास कार्यों को, सहायक अभियंताओं को 10 लाख रुपये तक के विकास कार्यों को तथा अधिशाषी अभियंता को ग्राम सभा में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के तहत 10 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्य करने की स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी।
मंत्रिमंडल ने जूनियर स्केल/सीनियर स्केल आशुलिपिकों की सीधी भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को स्वीकृति दी।