सुजानपुर में 12 से17 मार्च तक धारा144 लागू रहेगी


हथियार, विस्फोटक सामग्री और लाठी लेकर चलने पर पाबन्दी :आशीष सिंहमार नप क्षेत्र सुजानपुर में 12 से17 मार्च तक धारा144 लागू रहेगी
हमीरपुर, 21 फरवरी  (                ) चार दिवसीय  राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव, सुजानपुर 13 मार्च से 16 मार्च, 2014 तक आयोजित किया जा रहा है जिसमें हज़ारों की संख्या में राज्य तथा अन्य रज्यों से  लोग होली उत्सव में भाग लेने तथा देखने आयेंगे। शरारती तत्वों को  हथियार, विस्फोटक सामग्री के साथ प्रवेश करने से रोकने, अप्रिय घटना, दंगा फसाद या शांति भंग न हो और शांति व्यवस्था बनी रहे के दृष्टिगत जिला दण्डााधिकारी,  आशीष सिंहमार,  भा0प्र0से0,  हमीरपुर ने धारा 144 की उप-धारा 3 फौजदारी दण्ड सहिंता के तहत सुजानपुर नगर पंचायत क्षेत्र सुजानपुर में 12 मार्च  से 17 मार्च, 2014 तक किसी भी व्यक्ति के हथियार, विस्फोटक पदार्थ, लाठी आदि लेकर चलने पर पाबन्दी लगाई है । यह आदेश पुलिस कर्मी, गृह रक्षक, पैरा मिलट्री बल तथा होली उत्सव के दौरान डयूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे। 
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जाहू बैली पुल वाहनों के आवागमन के लिये 10 मार्च तक बंद : आशीष सिंहमार
हमीरपुर, 21 फरवरी  (                )  जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंहमार ने आदेश जारी किये हैं कि ऊना-अघार-मण्डी-नेर चौक सड़क पर जाहू कस्बे में बैली पुल का  मुरम्मत कार्य के चलते 10 मार्च, 2014 तक वाहनों के आवगागमन के लिये बंद रहेगा। आदेशों में बताया गया है  कि गाडिय़ों के आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था जाहू से भांबला तक सी एण्ड सी सड़क से रहेगी। 
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BIJENDER SHARMA

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