08 अप्रैल को बिजली बंद
धर्मशाला, 06 अप्रैल ( विजयेन्दर शर्मा) । विद्युत उपमण्डल-मैकलोडगंज के सहायक अभियंता अभिषेक कटोच ने जानकारी देते हुए बताया कि 33 के.वी.गज-तोतारानी लाइन की आवश्यक मरम्मत एवं रखरखाव के कारण इस फीडर के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों नड्डी, तोतारानी, सतोबरी, ढियाल, डल लेक तथा चांदमारी में 08 अप्रैल, 2022 (शुक्रवार) को प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे अथवा कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
उन्होंने बताया कि मौसम खराब होने की स्थिति में यह कार्य अगले दिन किया जाएगा। उन्होंने इस दौरान लोगों से सहयोग की अपील की है।
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धर्मशाला, 06 अप्रैल ( विजयेन्दर शर्मा) । विद्युत उपमण्डल-मैकलोडगंज के सहायक अभियंता अभिषेक कटोच ने जानकारी देते हुए बताया कि 33 के.वी.गज-तोतारानी लाइन की आवश्यक मरम्मत एवं रखरखाव के कारण इस फीडर के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों नड्डी, तोतारानी, सतोबरी, ढियाल, डल लेक तथा चांदमारी में 08 अप्रैल, 2022 (शुक्रवार) को प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे अथवा कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
उन्होंने बताया कि मौसम खराब होने की स्थिति में यह कार्य अगले दिन किया जाएगा। उन्होंने इस दौरान लोगों से सहयोग की अपील की है।
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पैराग्लाइडिंग गतिविधियों को फिर से शुरू करने का आदेश
धर्मशाला 06 अप्रैल ( विजयेन्दर शर्मा) । उपायुक्त डॉ निपुण जिंदल ने आज यहां बताया कि हाल ही में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के दौरान हुई दुर्घटनाओं का संज्ञान लेते हुए, जिला कांगड़ा के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में सभी प्रकार की पैराग्लाइडिंग गतिविधियों प्रतिबंध लगाया गया था और जिला पर्यटन विकास अधिकारी, कांगड़ा और संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेटों को एचपी एयरो स्पोर्ट्स नियम, 2004 के उल्लंघन की जांच करने और पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के दौरान दुर्घटना की संभावना से बचाव के लिए सुधारात्मक उपायों को लागू करने के लिए कुछ निर्देश पारित किए गए थे। उपमंडल मजिस्ट्रेट बैजनाथ और धर्मशाला ने उक्त आदेश के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिससे पता चलता है कि पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के लैंडिंग स्थलों के पास की सड़क को नो पार्किंग जोन घोषित करने और मौसम की जांच के लिए स्थानीय तकनीकी समिति का गठन किया गया है। इसके साथ ही
शर्तों, अनुशासनहीनता और सुरक्षा उपायों और वैध पायलट और उपकरण लाइसेंसों की जांच के लिए एक तंत्र तैयार किया गया है जबकि, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, कांगड़ा ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश एयरो स्पोर्ट्स नियम, 2004 के नियम 6 के तहत गठित तकनीकी समिति ने पैराग्लाइडिंग उपकरणों का निरीक्षण किया है और अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने वाले ऑपरेटरों और पायलटों और आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।
इन सुरक्षात्मक उपायों को देखते हुए
आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 की धारा 33 और 34 के तहत जिला कांगड़ा के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के भीतर पैराग्लाइडिंग गतिविधियों को फिर से शुरू करने का आदेश दिए गए हैं।
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