मतदान केंद्र की परिधि में नहीं रहते हैं तो आपको अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र चुनाव विभाग के पास जमा करवाना होगा।

फोटोयुक्त मतदाता सूची में यदि आपका नाम शामिल है व आप संबंधित मतदान केंद्र की परिधि में नहीं रहते हैं तो आपको अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र चुनाव विभाग के पास जमा करवाना होगा।
यदि संबंधित मतदाता अपना पहचान पत्र जमा नहीं करवाता है तो सूची से उसका नाम काट दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के चुनाव विभाग द्वारा आजकल प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान केंद्रीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश के सभी 68 विधानसभा चुनाव हलकों में चलाया जा रहा है। यह अभियान आगामी पांच जनवरी 2011 तक चलेगा।मतदाता सूचियों को लेकर किसी को कोई आपत्ति व सुझाव देने की समय सीमा भी 23 नवंबर को समाप्त हो गई है। इसका निपटारा संबधित सहायक निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दो दिसंबर तक किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन तदानुसार किया जाएगा। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त)/मतदाता पंजीकरण अधिकारी (उप मण्डलाधिकारी) की सहायता के लिए राच्य के मण्डलायुक्तों को 'मतदाता सूची पर्यवेक्षक' नियुक्त किया गया है। अभियान के दौरान उन सभी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए जाएंगे जो कि संबंधित मतदान केंद्र के तहत आने वाले परिक्षेत्र में नहीं रहते। इसलिए ऐसे मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वह अपना नाम उसी स्थान पर दर्ज करवाएं जहां वह रह रहे हैं। इसकी जांच का जिम्मा प्रदेश के सभी सहायक निर्वाचन अधिकारियों को दिया गया है। सहायक निर्वाचन अधिकारियों ने ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस भी भिजवाएं हैं।वर्णनीय है कि चुनाव विभाग की यह प्रक्रिया केवल विधान सभा व लोक सभा के चुनावों से संबधित मतदाताओं सूचियों के लिए ही हैं जबकि पंचयाती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए तैयार होने वाली मतदाता सूचियों के लिए यह लागू नहीं होंगी।
BIJENDER SHARMA

हि‍माचल प्रदेश का समाचार पोर्टल

एक टिप्पणी भेजें

Thanks For Your Visit

और नया पुराने