पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय शहरी निकायों के चुनावों के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित
प्रदेश सरकार ने 28 दिसम्बर, 2010, 30 दिसम्बर, 2010 तथा प्रथम जनवरी, 2011 को राज्य में पंचायती राज संस्थाओं तथा 3 जनवरी, 2011 को स्थानीय शहरी निकाय के चुनावों के दृष्टिगत इन तिथियों को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव के लिए निर्धारित तिथियांे को चुनाव वाले क्षेत्रों में मतदान के दिन सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शिक्षा संस्थाएं एवं इंडस्ट्रीयल डिस्प्युट्स एक्ट के अंतर्गत औद्योगिक संस्थान एवं दुकानें बंद रहेंगी। पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय शहरी निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत दिहाड़ीदार कर्मियों के लिए भी नेगाशियेबल इंस्ट्रयूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत यह देय अवकाश होगा।
संबंधित क्षेत्रों के सभी उपायुक्तों को उनके अधिकार क्षेत्रों में उपरोक्त तिथियों में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए अधिकृत किया गया है। उपायुक्तों द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश केवल उन क्षेत्रों में ही लागू होगा जहां पंचायती राज संस्थानों एवं स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव हो रहे हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि पंचायत एवं स्थानीय शहरी निकाय में से केवल एक अवकाश देय होगा, जिस दिन उस क्षेत्र में चुनाव निर्धारित किया गया है।
राज्य के विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रहे उन कर्मचारियों को जिन्हें प्रदेश के अन्य भागों में मतदान का अधिकार है को संबंधित पीठासीन अधिकारी से मतदान करने का प्रमाण पत्र देने पर विशेष आकस्मिक अवकाश एवं अधिकतम सुविधाएं दी जाएंगी ।
प्रदेश सरकार ने 28 दिसम्बर, 2010, 30 दिसम्बर, 2010 तथा प्रथम जनवरी, 2011 को राज्य में पंचायती राज संस्थाओं तथा 3 जनवरी, 2011 को स्थानीय शहरी निकाय के चुनावों के दृष्टिगत इन तिथियों को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव के लिए निर्धारित तिथियांे को चुनाव वाले क्षेत्रों में मतदान के दिन सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शिक्षा संस्थाएं एवं इंडस्ट्रीयल डिस्प्युट्स एक्ट के अंतर्गत औद्योगिक संस्थान एवं दुकानें बंद रहेंगी। पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय शहरी निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत दिहाड़ीदार कर्मियों के लिए भी नेगाशियेबल इंस्ट्रयूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत यह देय अवकाश होगा।
संबंधित क्षेत्रों के सभी उपायुक्तों को उनके अधिकार क्षेत्रों में उपरोक्त तिथियों में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए अधिकृत किया गया है। उपायुक्तों द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश केवल उन क्षेत्रों में ही लागू होगा जहां पंचायती राज संस्थानों एवं स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव हो रहे हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि पंचायत एवं स्थानीय शहरी निकाय में से केवल एक अवकाश देय होगा, जिस दिन उस क्षेत्र में चुनाव निर्धारित किया गया है।
राज्य के विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रहे उन कर्मचारियों को जिन्हें प्रदेश के अन्य भागों में मतदान का अधिकार है को संबंधित पीठासीन अधिकारी से मतदान करने का प्रमाण पत्र देने पर विशेष आकस्मिक अवकाश एवं अधिकतम सुविधाएं दी जाएंगी ।