सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कार्यशाला आयोजित

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कार्यशाला आयोजित
ऊना, 23 दिसम्बर ( विजयेन्दर शर्मा) ।  उपायुक्त अभिषेक जैन ने जन सूचना अधिकारियों का आहवान किया कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना निर्धारित अवधि के भीतर प्रेषित करें ताकि किसी भी प्रकार के जुर्माने की अदायगी से बचा जा सके। वे आज स्थानीय बचत भवन में आरटीआई के तहत आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आरटीआई एक्ट, 2005 के कार्यान्वयन से प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा विकास कार्यों में गुणवत्ता तथा तेजी आई है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। उन्होंने कहा कि आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना की पेचिदगियों को दूर करने के लिए समय-समय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है ताकि विभिन्न विभागों में सही सूचना प्रेषित करने के लिए कठिनाई न आए। उन्होंने कहा कि आवेदकों द्वारा मांगी गई सूचना स्पष्ट न हो, तो जन सूचना अधिकारी व सहायक जन सूचना अधिकारी अपने स्तर पर आवेदक को दोबारा स्पष्ट तथा सही सूचना मांगने के लिए लिख सकते हैं। डीसी ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे आरटीआई के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करते हुए निर्धारित प्रपत्र पर सही सूचना आवेदक को दें।
    इस अवसर पर सहायक आयुक्त एस.के. पराशर सहित जिला भर के विभिन्न विभागों के जन सूचना अधिकारी व सहायक जन सूचना अधिकारी उपस्थित थे।
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BIJENDER SHARMA

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