मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पकड़े गए द्रव्यों को नष्ट करने की प्रक्रिया के लिए कमेटी गठित





ऊना, 18 दिसंबर  (विजयेन्दर शर्मा) ।  मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पकड़े गए मादक द्रव्यों, जिन बारे अदालत अपना फैसला सुना चुकी है और कोई अपील लम्बित नहीं है, को नष्ट करने के लिए गठित की गई कमेटी की बैठक आज यहां एसपी अनुपम शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस कमेटी का गठन सरकार के उन आदेशों के तहत किया गया है जिनमें संबंधित जिलों के पुलिस प्रमुखों को कमेटी का चेयरमैन व संबंधित थानों के एसएचओ और एएसपी व डीएसपी को पर्यवेक्षक अधिकारी बनाया गया है।
        पुलिस अधीक्षक अनुपम शर्मा ने बताया कि हाल ही में प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा राज्य के चार जिलों - कांगड़ा, सोलन, ऊना और कुल्लू के पुलिस अधीक्षकों व जिला न्यायवादियों के साथ शिमला में आयोजित बैठक में एनडीपीएस (मादक द्रव्य अधिनियम) केसों में सजा दर बढ़ाने निर्देश दिए गए थे। आज की इस बैठक में इन्हीें निर्देशों की जानकारी अन्य पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों को दी गई।
    एसपी अनुपम शर्मा ने इन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शीघ्र अपने-अपने थानों से संबंधित ऐसे मामलों की रिपोर्ट पेश करें ताकि जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करके थानों के मालखानों में पड़े जब्तशुदा मादक द्रव्यों की सामग्री को नष्ट किया जा सके।
        बैठक में एएसपी वीरेन्द्र सिंह, डीएसपी सुरेन्द्र शर्मा व मदन लाल, जिला न्यायवादी एन.सी. घई सहित सभी संबंधित थानों के पर्यवेक्षक अधिकारियों ने भाग लिया।





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