13, 14 और 15 सितम्बर को भरे जाएंगे नामांकन

  13, 14 और 15 सितम्बर को भरे जाएंगे नामांकन
धर्मशाला, 02 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)  । : भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ा और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के 160 और हिमाचल प्रदेश पंचायत (चुनाव)नियम 1994 के नियम 32 के तहत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित किया है। जिला कांगड़ा में आम चुनाव के आयोजन के बाद जहां आकस्मिक रिक्ति हुई है वहां उपचुनाव का संचालन निम्नानुसार है।
  जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) एवं उपायुक्त कांगड़ा डॉ.निपुण जिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि कांगड़ा जिला में (13, 14 और 15 सितम्बर, 2021 को प्रातः 11 बजे से सायं 3 बजे के बीच)ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के पदाधिकारियों के लिए नामांकन पत्र निर्धारित स्थानों पर और जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) एवं उपायुक्त द्वारा नियुक्त अधिकारियों के समक्ष दाखिल किया जाएगा।
  उन्होंने बताया कि 16 सितम्बर को प्रातः 10 बजे के बाद नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। 18 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन वापस ले सकेंगे। 18 सितम्बर को ही नामांकन पत्र वापिस लेने के तुरन्त बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चिन्ह जारी कर दिये जाएंगे। मतदान केन्द्रों की सूची 13 सितम्बर, 2021 को या उससे पहले प्रकाशित की जाएगी।
  उपायुक्त ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार मतदान 01 अक्तूबर, 2021 को प्रातः 07 बजे से सायं 03 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि मतदान की स्थिति में मतगणना की जाएगी। ग्राम पंचायत मुख्यालय मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों, उप प्रधान और प्रधान के मतों की गिनती की जाएगी। पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्यों के मतों की गणना 4 अक्तूबर, 2021 को प्रातः 8.30 बजे सम्बन्धित ब्लॉक मुख्यालय में की जाएगी। एक बार शुरू होने के बाद वार्ड सदस्यों की गिनती पूरी होने तक जारी रहेगी।
  उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत के सदस्यों, उप प्रधान और प्रधान के चुनाव का परिणाम मतगणना समाप्त होने के तुरंत बाद घोषित किया जाएगा। जिला परिषद के चुनाव का परिणाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(चुनाव)नियम, 1994 नियम 75(टप्)में निहित प्रावधानों के अनुसार घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया 06 अक्तूबर, 2021 को पूर्ण होगी।
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           पंचायत चुनावों के दृष्टिगत आदर्श चुनाव संहिता लागू
धर्मशाला, 02 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)  । : सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी अश्वनी कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश शिमला द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उन ग्राम पंचायतों में जहां उप चुनाव होने है।, उनमें 31 अगस्त, 2021 से आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगी।
  उन्होंने बताया कि विकास खंड नूरपुर की पंचायत समिति जाच्छ-17 सम्पूर्ण विकास खंड, विकास खंड भवारना की मैंझा, विकास खंड देहरा की घरना, छिलगा तथा नाहरवन, विकास खंड धर्मशाला की ढ़गवार तथा तंगरोटी खास, विकास खंड इन्दौरा की कुडंसा, सनूर, विकास खंड लम्बा गांव की कोटलू, विकास खंड़ पंचरूखी की गदियाड़, विकास खंड प्रागपुर की कोटला-बेहड़, घाटी, विकास खंड रैत की प्रगोड़, कनेाल, बसनूर व मकरोटी तथा विकास खंड सुलह की घरना, छैछड़ी व गगल पंचायत के लिए उप चुनाव होना निश्चित है।
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BIJENDER SHARMA

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