निर्वाचन के दौरान परितोषण देने व लेने से बचें


निर्वाचन के दौरान परितोषण देने व लेने से बचें
धर्मशाला, 04 अक्तूबर- (विजयेन्दर शर्मा)    । जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), डॉ. निपुण जिन्दल ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान धनराशि या अन्य किसी प्रकार का परितोषण प्राप्त करता है या परितोषण देता है, जोकि किसी व्यक्ति के मतदान करने के अधिकार में प्रभाव डालता हो, को एक साल के कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
     उन्होंने कहा कि रिश्वत लेने और देने वाले दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए 8-फतेहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उड़नदस्ता दल गठित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचनों के दौरान किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने व देने से बचें। यदि कोई व्यक्ति रिश्वत देता है या रिश्वत दिए जाने बारे कोई जानकारी रखता है, तो वह तुरन्त इसकी शिकायत जिला कांगड़ा में स्थापित जिला स्तरीय अनुश्रवण प्रकोष्ठ में स्थापित जो चौबीस घण्टे कार्यरत है, पर निशुल्क नम्बर 1800 180 8014 पर सूचित कर सकता है।
BIJENDER SHARMA

हि‍माचल प्रदेश का समाचार पोर्टल

एक टिप्पणी भेजें

Thanks For Your Visit

और नया पुराने