जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
धर्मशाला, 26 फरवरी ( विजयेन्दर शर्मा) ।   जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धर्मशाला ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हॉल में खंड विकास अधिकारी धर्मशाला की सहायता से खंड के पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया।
    इस शिविर में विजय लक्ष्मी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को निःशुल्क कानूनी सहायता, मध्यस्थता, लोक अदालत, पीड़ित प्रतिकर स्कीम, कोविड डेथ में मुआवजा योजना, नालसा मोबाइप एप, विकलांग बच्चों के लिए मुआवजा योजना, नालसा योजना 2015 आदि के बारे में जानकारी दी तथा अपनी पंचायत में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया तथा उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में बातचीत की।
     जितेन्द्र राणा अधिवक्ता ने उन्हें पंचायती राज अधिनियम, पोक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 तथा कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न अधिनियम के बारे में अवगत करवाया। इस अवसर पर जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय से सीनियर ऑडिटर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत की कार्यप्रणाली बारे जानकारी दी।
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12 मार्च को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
धर्मशाला, 26 फरवरी ( विजयेन्दर शर्मा) ।   लोक अदालतें लोगों को सस्ता व शीघ्र न्याय उपलब्ध करवाने के लिए करवाई जाती है। लोक अदालत के माध्यम से केसों का निपटारा जल्दी होता है और दोनों पक्षों के फायदे में होता है क्योंकि यह फैसला उनकी अपनी सहमति से हुआ होता है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च, 2022 को जिला कांगड़ा के सभी न्यायालयों में किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विजय लक्ष्मी ने बताया कि इस अवसर पर प्री-लिटिगेशन, एनआई एक्ट, धन बसूली के मामले, श्रम विवाद, बिजली तथा जल बिल मामले (गैर-कंपाउडेबल के अलावा), 125 खर्चे के मामले, अपराधिक कपाउडेबल मामले, वैवाहिक मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, राजस्व मामले, मोटर यान अधिनियम, अन्यथा सिविल मामले आदि (मुकदमा पूर्व मामला तथा कोर्ट में लम्बित मामले दोनों शामिल) के केस लगाए जायेंगे।
     उन्होंने आम जनता से अनुरोध किया है कि वे अपने विवाद/केस (मुकदमा पूर्व मामला तथा कोर्ट में लम्बित मामले दोनों शामिल) को शांतिपूर्ण समझौते के लिए 12 मार्च, 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजें।


Bijender Sharma*, Press Correspondent Bohan Dehra Road  JAWALAMUKHI-176031, Kangra HP(INDIA)*
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