धर्मशाला, 26 जून। (विजयेन्दर शर्मा) । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान कई प्रभावी कदम उठाए है। इसी के तहत अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कोरोना संक्रमित हुए कर्मचारियों को राहत देने के साथ साथ अन्य भी कई राहतें दी हैं। प्रदेश भाजपा वर्किंग कमेटी की बैठक में पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अनौपाचरिक बातचीत में कहा कि कोरोना महामारी में मोदी सकरार ने कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत लोगों को अनाज दिया गया। अब वित मंत्रालय ने भी कई बड़े कदम उठाए हैं। कोविड-19 के समय के दौरान अगर किसी कर्मचारी ने अपना इलाज करवाया है। उसे कर्मचारी के इलाज के लिए चाहे किसी ने भी पैसा दिया हो। कर्मचारी को अगर हेल्थ रिफंड मिलेगा तो उस आयकरदाता कर्मचारी के हेल्थ रिफंड पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर किसी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य की मौत हो जाती हो। अगर उसके साथी या कर्मचारी ने भी मदद की हो या एक्सक्रेशिया पेमेंट की है, तो उस पर भी कर्मचारी के पेमेंट पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर एक्सक्रेशिया पेमेंट किसी रिश्तेदार ने की है तो 10 लाख रुपये तक टैक्स नहीं लगेगा। वहीं सामान्य लोगों को राहत देते हुए कहा कि घर बनाने वाले लोगों को आयकर देने में तीन माह के राहत दी है। लोगों को 30 सितंबर तक राहत दी गई है। वहीं पेन लिंक करने की अवधि को बढ़ाकर 30 जून की बजाए 30 सितंबर कर दिया है। विवाद से विश्वास योजना के तहत पेंमेंट बिना ब्याज की अवधि को 31 अगस्त कर दिया है। वहीं इस योजना को बंद करने की सीमा 31 अक्टूबर कर दिया है।