कांगड़ा में दोपहिया वाहन चालक के साथ अब पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य

धर्मशाला, 29 अगस्त   (विजयेन्दर शर्मा)  । जिला कांगड़ा में दोपहिया वाहन चालक के साथ अब पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक कांगड़ा के कार्यालय की ओर से इस बारे निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नियमों की अवहेलना करने पर अब चालान किया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत दोपहिया वाहन चालक के साथ अन्य सवार व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इससे सड़क दुर्घटनाओं के दौरान चालक तथा सवार की काफी हद तक सुरक्षा होती है। एस.पी. कांगड़ा डा. खुशहाल शर्मा ने बताया कि अभी तक जिला कांगड़ा में दोपहिया वाहन चालक का ही हेलमेट न पहनने पर चालान किया जाता था, लेकिन अब साथ बैठे व्यक्ति का भी बिना हेलमेट का चालान किया जाएगा। उन्होंने आह्वान किया है कि अपनी तथा सवार की सुरक्षा को देखते हुए दोपहिया वाहन पर यात्रा के दौरान हेलमेट पहनें
BIJENDER SHARMA

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