उपभोक्ताओं को दी अधिकारों के बारे जानकारी
धर्मषाला, 24 दिसंबर (विजयेन्दर शर्मा) । । राश्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पर जिला कांगडा के विभिन्न खण्डों में उपभोक्ता सेमीनारों का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय आयोजन जिला कांगडा के रानीताल के विश्रामगृह में किया गया जिसकी अध्यक्षता पुरशोतम जिला निय़ंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कांगड़ा स्थित धर्मषाला द्वारा की गर्इ्र। कार्यक्रम में निरीक्षक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कांगड़ा, रैत, नगरोटा बगवां, परागपुर, देहरा सहित भारी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुये। मुख्य अतिथि द्वारा उपभोक्ताओं को अवगत करवाया गया कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के छः अधिकारों का प्रावधान है। उपभोक्ताओं को सुरक्षा का अधिकार, सूचित किये जाने का अधिकार, आष्वस्त होने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण पाने का अधिकार, उपभोक्ता षिक्षा का अधिकार षामिल हैं। उपभोक्ता संरक्षण 2019 में उत्पाद को बदलने, उत्पाद में दोश को दूर करवाने, उपभोक्ता को किसी भी हानि या चोट के लिये क्षतिपूर्ति के भुगतान या षिकायत का निवारण उपलब्ध करवाने का प्रावधान है सभी उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों का ज्ञान अवष्य होना चाहिये। विभाग केे अन्य वक्ताओं ने भी उपभोक्तओं को जागरूक किया कि यदि दुकानदार किसी को खराब माल देता है, ग्राहक के मांगने पर कैष मैमो नहीं दिया जाता है, वारंटी-गारंटी नहीं दी जाती है, मिलावटी अथवा खराब वस्तु ग्राहक को दी जाती है तो उपभोक्ता विभाग की सेवायें ले कर षिकायत दर्ज करवा सकते है। इस अवसर पर साहिब गैस सर्विस कांगडा के संचालक द्वारा उपभोक्ताओं को घरेलू गैस का सुरक्षित उपयोग करने का अनुरोध किया गया इस अवसर पर प्रवीण बॅाबी पंचायत प्रधान गा्रम पंचायत रानीताल व श्री सूरम सिंह गा्रम पंचायत भंगवार उपस्थित थे। प्रधान ग्राम पंचायत रानीताल द्वारा उनकी पंचायत में विभाग द्वारा षिविर का आयोजन करने हेतू धन्यवाद किया और उन्होंने कहा की इस षिविर का उनकी पंचायत के लोंगों को लाभ होगा। इसी तरह के आयेाजन विभाग के निरीक्षकों द्वारा ब्लाक स्तर पर सुलह, धर्मषाला, नूरपुर, व इन्दौरा में भी किया गया।
धर्मषाला, 24 दिसंबर (विजयेन्दर शर्मा) । । राश्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पर जिला कांगडा के विभिन्न खण्डों में उपभोक्ता सेमीनारों का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय आयोजन जिला कांगडा के रानीताल के विश्रामगृह में किया गया जिसकी अध्यक्षता पुरशोतम जिला निय़ंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कांगड़ा स्थित धर्मषाला द्वारा की गर्इ्र। कार्यक्रम में निरीक्षक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कांगड़ा, रैत, नगरोटा बगवां, परागपुर, देहरा सहित भारी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुये। मुख्य अतिथि द्वारा उपभोक्ताओं को अवगत करवाया गया कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के छः अधिकारों का प्रावधान है। उपभोक्ताओं को सुरक्षा का अधिकार, सूचित किये जाने का अधिकार, आष्वस्त होने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण पाने का अधिकार, उपभोक्ता षिक्षा का अधिकार षामिल हैं। उपभोक्ता संरक्षण 2019 में उत्पाद को बदलने, उत्पाद में दोश को दूर करवाने, उपभोक्ता को किसी भी हानि या चोट के लिये क्षतिपूर्ति के भुगतान या षिकायत का निवारण उपलब्ध करवाने का प्रावधान है सभी उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों का ज्ञान अवष्य होना चाहिये। विभाग केे अन्य वक्ताओं ने भी उपभोक्तओं को जागरूक किया कि यदि दुकानदार किसी को खराब माल देता है, ग्राहक के मांगने पर कैष मैमो नहीं दिया जाता है, वारंटी-गारंटी नहीं दी जाती है, मिलावटी अथवा खराब वस्तु ग्राहक को दी जाती है तो उपभोक्ता विभाग की सेवायें ले कर षिकायत दर्ज करवा सकते है। इस अवसर पर साहिब गैस सर्विस कांगडा के संचालक द्वारा उपभोक्ताओं को घरेलू गैस का सुरक्षित उपयोग करने का अनुरोध किया गया इस अवसर पर प्रवीण बॅाबी पंचायत प्रधान गा्रम पंचायत रानीताल व श्री सूरम सिंह गा्रम पंचायत भंगवार उपस्थित थे। प्रधान ग्राम पंचायत रानीताल द्वारा उनकी पंचायत में विभाग द्वारा षिविर का आयोजन करने हेतू धन्यवाद किया और उन्होंने कहा की इस षिविर का उनकी पंचायत के लोंगों को लाभ होगा। इसी तरह के आयेाजन विभाग के निरीक्षकों द्वारा ब्लाक स्तर पर सुलह, धर्मषाला, नूरपुर, व इन्दौरा में भी किया गया।