हिमाचल प्रदेश ने दो नए सैनिक स्कूल खोलने का फैसला- केन्द्रीय रक्षा राज्य  मन्त्री श्री संजय सेठ

 हिमाचल प्रदेश ने दो नए सैनिक स्कूल खोलने का फैसला- केन्द्रीय रक्षा राज्य  मन्त्री श्री संजय सेठ
                                                           

केन्द्रीय रक्षा राज्य  मन्त्री श्री संजय सेठ  ने  राज्य सभा सांसद सुश्री इंदु बाला गोस्वामी को संसद में बताया की केन्द्र सरकार ने  पार्टनरशिप मोड के माध्यम से हिमाचल प्रदेश ने दो नए सैनिक स्कूल खोलने का फैसला किया है /
उन्होंने बताया की केन्द्र सरकार ने बर्ष    2021 में   एन जी ओ , ट्रस्ट , प्राइवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों  के साथ सांझेदारी बनाकर  नए सैनिक स्कूल खोलने का  निर्णय लिया है तथा इस निर्णय के अनुरूप केन्द्र सरकार ने पार्टनरशिप मोड के माध्यम से देश भर में 45 नए सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया है जिसमे से दो नए सैनिक  स्कूल हिमाचल प्रदेश में खोले जायेंगे


प्रधान मन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  के अन्तर्गत  6 . 86 लाख सूक्ष्म उद्यमियों को   53,296 करोड़ रूपये ऋण

केन्द्रीय सूक्ष्म ,लघु और मध्यम  उद्यम मंत्रालय मन्त्री   जितिन राम मांझी ने राज्य सभा सांसद सुश्री इंदु बाला गोस्वामी को संसद में बताया की प्रधान मन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  के अन्तर्गत बर्ष 2014 -15 से बर्ष 2023 -24  तक 6 . 86 लाख सूक्ष्म उद्यमियों को   53,296 करोड़ रूपये ऋण    19,739 करोड़ रूपये मार्जिन मनी  के साथ स्वीकृत किये गए हैं  जिससे  देश में 54 लाख युवकों  को रोजगार के अबसर प्रदान किये गए हैं / उन्होंने बताया की प्रधान मन्त्री रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत  मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख और सर्विस सेक्टर में 20 लाख रूपये लागत के उद्यम स्थापित करने  के लिए  बैंकों  द्वारा सामान्य श्रेणी के उद्यमियों को परियोजना लागत की 90 प्रतिशत राशि और बिशेष श्रेणी के उद्यमियों को परियोजना लागत की 95  प्रतिशत राशि  ऋण के रूप में स्वीकृत की जाती है

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उन्होंने   राज्य सभा सांसद सुश्री इंदु बाला गोस्वामी को    बताया की    कार्यक्रम  के अन्तर्गत      सामान्य श्रेणी के  उद्यमियों को   परियोजना लागत की  10 प्रतिशत पूंजी निवेश करना अनिवार्य है  तथा  बताया की  ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों को  परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत राशि  जबकि  शहरी  क्षेत्रों के उद्यमियों को  परियोजना लागत पर 1 5 प्रतिशत राशि अनुदान प्रदान किया जाता है / उन्होंने बताया की     अनुसूचित जाति , जन जाति , पिछड़े बर्ग , महिलाओं , अल्पसंख्यकों  , ट्रांसजेंडर  आदि विशेष श्रेणी श्रेणी के उद्यमियों के लिए परियोजना लागत की  05  प्रतिशत पूंजी निवेश करना अनिवार्य  है/

उन्होंने बताया की  कार्यक्रम  के अन्तर्गत     विशेष श्रेणी श्रेणी के  ग्रामीण क्षेत्रों  के  उद्यमियों को   परियोजना लागत पर 3 5 प्रतिशत राशि  जबकि  शहरी  क्षेत्रों के उद्यमियों को  परियोजना लागत पर 25  प्रतिशत राशि अनुदान प्रदान किया जाता है 


Bijender Sharma*, Press Correspondent Bohan Dehra Road  JAWALAMUKHI-176031, Kangra HP(INDIA)*
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