अमर उजाला के चेयरमैन अशोक अग्रवाल के दिल्ली हाईकोर्ट में दस्तक देने के बाद अब सीबीआई हरकत में आ गई है। खबर आ रही है कि सीबीआई ने अब बासुदेवन समेत पांच अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर शिकंजा कसना शुरु कर दिया है। साथ ही सीबीआई कुछ अन्य लोगों जो इस काम में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे पर भी अपनी नजर गढ़ाए हुए है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीबीआई ने कंपनी लॉ बोर्ड के पूर्व सदस्य आर. वासुदेवन तथा पांच अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इन पर आरोप है कि सीएलबी पीठ के समक्ष चल रहे एक मामले में पक्ष में फैसला देने के लिए सात लाख रुपये की कथित रिश्वत ली गई थी। उस पीठ के अध्यक्ष वासुदेवन थे। सीबीआई ने वासुदेवन सहित तीन लोगों के खिलाफ पिछले साल 23 नवंबर को इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। उनमें एक अमर उजाला के कंपनी सचिव मनोज बांठिया भी शामिल है।
सीबीआई के एक बयान में कहा गया है कि उसने पटियाला हाउस में विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) की अदालत में कंपनी लॉ बोर्ड के तत्कालीन सदस्य, एक कंपनी सचिव तथा चार अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) तथा धारा 7 (सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी काम के लिए विधिसम्मत वेतन के अतिरिक्त रिश्वत लेना), धारा-8 (सरकारी सेवक को प्रभावित करने के लिए भ्रष्ट या गैरकानूनी तौर तरीकों से रिश्वत लेना) तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की अन्य धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया है।
सीबीआई प्रवक्ता ने बयान में दावा किया है कि सीएलबी के इस तत्कालीन सदस्य को 23 नवंबर, 2009 को उसके सरकारी आवास पर अमर उजाला के कंपनी सचिव से सात लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। प्रवक्ता ने कहा है कि कंपनी सचिव को भी गैरकानूनी पारितोषण देते हुए पकड़ा गया। सीएलबी के आरोपी सदस्य ने एक मामले में पक्ष में फैसला देने के लिए अवैध पारितोषण की मांग की थी। इसके अनुसार पूरी जांच के बाद सीबीआई ने छह आरोपी लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया हैं आरोप पत्र में जिन लोगों का आरोपी के रूप में नाम है उनमें वासुदेवन, मनोज बांठिया के साथ ही साथ कंपनी के डायरेक्टर अतुल महेश्वरी, चार्टेड एकाउंटेंट हर्षवर्धन लोढा, विकास शुक्ला तथा वकील अंकुर चावला भी शामिल हैं। आपको बता दें कि अमर उजाला के मालिकाने हक को लेकर इस समय अमर उजाला के दोनों घरानों अशोक अग्रवाल और अतुल माहेश्वरी में विवाद चल रहा है जो सीएलबी के अधीन है। हालांकि अभी इसपर कुछ फैसला नहीं आया है।
Chargesheet against ex-CLB chairman in bribe case
The CBI has filed a charge sheet against former member-cum-acting chairman of the Company Law Board, R. Vasudevan, and five others, for allegedly demanding and accepting a bribe of R7 lakh last November to deliver an order favourable to one of the two feuding factions of a media house. An
anti-corruption unit of the CBI had on November 23 last year arrested Vasudevan ‘red handed’ accepting the bribe from Banthia, a company secretary with Amar Ujala, at his residence in HUDCO colony, Safdarjung Extension. “The total deal was of R10 lakh, out of which R7 lakh was meant for Vasudevan while Banthia pocketed R3 lakh that was later recovered from his room at a hotel in Delhi,” said a CBI official. CBI’s charge sheet submitted in a designated court on Monday also name five other accused: Banthia, lawyer Ankur Chawla, Chawla’s alleged aide Vikas Shukla, the media house’s MD Atul Maheshwari and chartered accountant Harshvardhan Lodha. The six were charged under sections related to criminal conspiracy and Prevention of Corruption Act, 1988, (sections 13(2) read with 13(1)(d). CBI’s FIR had mentioned three persons including Vasudevan, Banthia and Chawla. Chawla, Lodha and Shukla had allegedly played a role in concluding the deal with Vasudevan through Banthia. “Chawla had helped Lodha meet Banthia, a friend of Vasudevan, and had also played a role in arranging for the R10 lakh to be delivered to Vasudevan for passing the order in favour of one faction of the media house’s management. Lodha was representing Maheshwari’s faction,” he added. Apart from the recovery of the bribe sum of R10 lakh as bribe, the CBI had also seized R48 lakh from Vasudevan’s residence.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीबीआई ने कंपनी लॉ बोर्ड के पूर्व सदस्य आर. वासुदेवन तथा पांच अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इन पर आरोप है कि सीएलबी पीठ के समक्ष चल रहे एक मामले में पक्ष में फैसला देने के लिए सात लाख रुपये की कथित रिश्वत ली गई थी। उस पीठ के अध्यक्ष वासुदेवन थे। सीबीआई ने वासुदेवन सहित तीन लोगों के खिलाफ पिछले साल 23 नवंबर को इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। उनमें एक अमर उजाला के कंपनी सचिव मनोज बांठिया भी शामिल है।
सीबीआई के एक बयान में कहा गया है कि उसने पटियाला हाउस में विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) की अदालत में कंपनी लॉ बोर्ड के तत्कालीन सदस्य, एक कंपनी सचिव तथा चार अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) तथा धारा 7 (सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी काम के लिए विधिसम्मत वेतन के अतिरिक्त रिश्वत लेना), धारा-8 (सरकारी सेवक को प्रभावित करने के लिए भ्रष्ट या गैरकानूनी तौर तरीकों से रिश्वत लेना) तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की अन्य धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया है।
सीबीआई प्रवक्ता ने बयान में दावा किया है कि सीएलबी के इस तत्कालीन सदस्य को 23 नवंबर, 2009 को उसके सरकारी आवास पर अमर उजाला के कंपनी सचिव से सात लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। प्रवक्ता ने कहा है कि कंपनी सचिव को भी गैरकानूनी पारितोषण देते हुए पकड़ा गया। सीएलबी के आरोपी सदस्य ने एक मामले में पक्ष में फैसला देने के लिए अवैध पारितोषण की मांग की थी। इसके अनुसार पूरी जांच के बाद सीबीआई ने छह आरोपी लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया हैं आरोप पत्र में जिन लोगों का आरोपी के रूप में नाम है उनमें वासुदेवन, मनोज बांठिया के साथ ही साथ कंपनी के डायरेक्टर अतुल महेश्वरी, चार्टेड एकाउंटेंट हर्षवर्धन लोढा, विकास शुक्ला तथा वकील अंकुर चावला भी शामिल हैं। आपको बता दें कि अमर उजाला के मालिकाने हक को लेकर इस समय अमर उजाला के दोनों घरानों अशोक अग्रवाल और अतुल माहेश्वरी में विवाद चल रहा है जो सीएलबी के अधीन है। हालांकि अभी इसपर कुछ फैसला नहीं आया है।
Chargesheet against ex-CLB chairman in bribe case
The CBI has filed a charge sheet against former member-cum-acting chairman of the Company Law Board, R. Vasudevan, and five others, for allegedly demanding and accepting a bribe of R7 lakh last November to deliver an order favourable to one of the two feuding factions of a media house. An
anti-corruption unit of the CBI had on November 23 last year arrested Vasudevan ‘red handed’ accepting the bribe from Banthia, a company secretary with Amar Ujala, at his residence in HUDCO colony, Safdarjung Extension. “The total deal was of R10 lakh, out of which R7 lakh was meant for Vasudevan while Banthia pocketed R3 lakh that was later recovered from his room at a hotel in Delhi,” said a CBI official. CBI’s charge sheet submitted in a designated court on Monday also name five other accused: Banthia, lawyer Ankur Chawla, Chawla’s alleged aide Vikas Shukla, the media house’s MD Atul Maheshwari and chartered accountant Harshvardhan Lodha. The six were charged under sections related to criminal conspiracy and Prevention of Corruption Act, 1988, (sections 13(2) read with 13(1)(d). CBI’s FIR had mentioned three persons including Vasudevan, Banthia and Chawla. Chawla, Lodha and Shukla had allegedly played a role in concluding the deal with Vasudevan through Banthia. “Chawla had helped Lodha meet Banthia, a friend of Vasudevan, and had also played a role in arranging for the R10 lakh to be delivered to Vasudevan for passing the order in favour of one faction of the media house’s management. Lodha was representing Maheshwari’s faction,” he added. Apart from the recovery of the bribe sum of R10 lakh as bribe, the CBI had also seized R48 lakh from Vasudevan’s residence.