शिमला, 21 अप्रैल ( विजयेन्दर शर्मा)। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र चौहान ने आज यहां कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि संदेश/टिप्पणी/छायाचित्र/वीडियो इत्यादि के रूप में किसी भी प्रकार की राजनीतिक विषय वस्तु जो कि वैबसाईट/सोशल मीडिया वैबसाईट पर ब्लॉग/सेल्फ अकाउंटस पर डाली/अपलोड की जा रही है, को राजनीतिक विज्ञापन नहीं समझा जाएगा और इसके लिए किसी पूर्व प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आयोग के दिशा-निर्देशानुसार यदि कोई राजनीतिक दल/उम्मीदवार भी इस प्रकार की विषय वस्तु डालता/अपलोड करता है तो यह राजीनतिक विज्ञापन के दायरे में नहीं आएगी और इस पर आयोग के निर्देश/दिशा-निर्देश लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देश के अनुरूप चुनाव लड़ रहे फिल्मी कलाकारों की फिल्मों और व्यावसायिक विज्ञापनों के टीवी चैनलों और सिनेमा थियेटरों में प्रसारण पर रोक नहीं है। किन्तु व्यावसायिक विज्ञापनों को छोडक़र ऐसी फीचर फिल्मों का प्रसारण आदर्श चुनाव आचार संहिता की अवधि में दूरदर्शन पर नहीं किया जा सकेगा।
शिमला, 21 अप्रैल ( विजयेन्दर शर्मा)। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र चौहान ने आज यहां कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि संदेश/टिप्पणी/छायाचित्र/वीडियो इत्यादि के रूप में किसी भी प्रकार की राजनीतिक विषय वस्तु जो कि वैबसाईट/सोशल मीडिया वैबसाईट पर ब्लॉग/सेल्फ अकाउंटस पर डाली/अपलोड की जा रही है, को राजनीतिक विज्ञापन नहीं समझा जाएगा और इसके लिए किसी पूर्व प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आयोग के दिशा-निर्देशानुसार यदि कोई राजनीतिक दल/उम्मीदवार भी इस प्रकार की विषय वस्तु डालता/अपलोड करता है तो यह राजीनतिक विज्ञापन के दायरे में नहीं आएगी और इस पर आयोग के निर्देश/दिशा-निर्देश लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देश के अनुरूप चुनाव लड़ रहे फिल्मी कलाकारों की फिल्मों और व्यावसायिक विज्ञापनों के टीवी चैनलों और सिनेमा थियेटरों में प्रसारण पर रोक नहीं है। किन्तु व्यावसायिक विज्ञापनों को छोडक़र ऐसी फीचर फिल्मों का प्रसारण आदर्श चुनाव आचार संहिता की अवधि में दूरदर्शन पर नहीं किया जा सकेगा।