सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण रोस्टर के बाद स्थानीय निकायों में

सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण रोस्टर के बाद स्थानीय निकायों में भी आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया है। इस सिलसिले में शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के कुल 48 स्थानीय निकायों में 20 सामान्य महिला वर्ग के लिए व चार अनुसूचित जाति श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
वहीं चार में अनुसूचित जाति (एससी) व एक अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित की गई हैं। शेष स्थानीय निकाय अनारक्षित रहेंगे। अधिसूचना के अनुसार महिला वर्ग के लिए जहां आरक्षण दिया गया है उनमें नगर परिषद कांगड़ा, नगरोटा, नूरपुर, चंबा, घुमारवीं, सुंदरनगर, मंडी, बिलासपुर, ऊना, नाहन व नालागढ़ शामिल हैं। नगर पंचायतों में सरकाघाट, दौलतपुर, नादौन, संतोषगढ़, ज्वालामुखी, चुवाड़ी, जोगेंद्रनगर, गगरेट व अर्की शामिल हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए चार नगर पंचायत आरक्षित की गई है, जिनमें भोटा, तलाई, सुन्नी व देहरा शामिल हैं। इस प्रकार महिलाओं के लिए 50 फीसदी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया गया है।अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए मैहतपुर, राजगढ, जुब्बल व चौपाल की नगर पंचायतें आरक्षित की गई हैं, जबकि नगर पंचायत मनाली अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के लिए आरक्षित की गई है।

आरक्षण रोस्टर

महिला (सामान्य) महिला (एससी) एससी एसटी

कांगड़ा भोटा

मैहतपुर मनाली

नगरोटा तलाई राजगढ़

नूरपुर सुन्नी जुब्बल

चंबा देहरा चौपाल

घुमारवीं

सुंदरनगर

मंडी

बिलासपुर

ऊना

नाहन

नालागढ़

सरकाघाट

दौलतपुर

नादौन

संतोषगढ़

ज्वालामुखी

चुवाड़ी

जोगेंद्रनगर

गगरेट

अर्की

स्थानीय निकाय चुनाव पार्टी चिन्ह पर

प्रदेश में इस वर्ष के अंत में होने वाले स्थानीय निकायों के चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर होंगे। इस सिलसिले में शहरी विकास व स्थानीय निकाय विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार विभाग ने प्रदेश के चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय के आगामी चुनाव राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पर करवाए जाने की सिफारिश कर दी है। वर्णनीय है कि प्रदेश में पार्टी चुनाव चिन्ह पर पहली मर्तबा यह चुनाव हो रहे हैं।

BIJENDER SHARMA

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