हिमाचल प्रदेश को देश का ‘पालीथीन मुक्त’ राज्य बनाने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में 15 अगस्त, 2011 से प्लास्टिक कप, प्लेट और गिलास जैसे नष्ट न होने वाले डिस्पोज़ेबल प्लास्टिक उत्पादों के भण्डारण पर प्रतिबंध

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज यहां आयोजित बैठक में राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय लिया। यह समिति संविधान (85वां संशोधन) अधिनियम, 2001 के कार्यान्वयन के संबंध में अपनी संस्तुति तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को आरक्षण/रोस्टर के नियम के अनुसार पदोन्नति की वरिष्ठता सौंपेगी। शिक्षा, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, उद्योग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा परिवहन मंत्री और मुख्य सचिव समिति के सदस्य होंगे और प्रधान सचिव कार्मिक समिति के सदस्य सचिव होंगे।

मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने बैठक की अध्यक्षता की।

मंत्रिमंडल ने प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में पुराने तथा नए भर्ती एवं पदोन्नति नियमांे के अनुसार शास्त्री के 225 पद, भाषा अध्यापक के 450 पद, कला अध्यापक के 200 पद और शारीरिक शिक्षा अध्यापक के 125 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। किन्तु चयनित अध्यापकों को बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार वांछित शैक्षणिक योग्यता निर्धारित समयावधि के भीतर हासिल करनी होगी, तभी वे भविष्य के लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

मंत्रिमंडल ने रौला (1.25 मैगावाट), फैर (1.75 मैगावाट), नालियां (0.80 मैगावाट), बौरार (0.40 मैगावाट), मलां (1.00 मैगावाट) और ऊहल-प्प् (1.00 मैगावाट) के आवंटन को रद्द करने को स्वीकृति प्रदान की।

हिमाचल प्रदेश को देश का ‘पालीथीन मुक्त’ राज्य बनाने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में 15 अगस्त, 2011 से प्लास्टिक कप, प्लेट और गिलास जैसे नष्ट न होने वाले डिस्पोज़ेबल प्लास्टिक उत्पादों के भण्डारण पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। किसी संस्थान अथवा वाणिज्यिक संस्थान द्वारा नष्ट न होने वाले प्लास्टिक के कचरे को निजी अथवा वाणिज्यिक संस्थान के परिसर में फैलाने पर पांच हजार रुपये तथा वैयक्तिक रूप से नष्ट न होने वाले प्लास्टिक के कचरे को किसी निजी अथवा वाणिज्यिक संस्थान के परिसर में फैलाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने रिकांगपिओ चैक का नाम स्व. श्री ठाकुर सैन नेगी की स्मृति में ‘ठाकुर सैन नेगी चैक’ करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने आबकारी एवं कराधान विभाग में संयुक्त श्रम आयुक्त का एक पद, आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के दो पद, प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में नागरिक न्यायाधीश, जूनियर डिविज़न के 12 पद तथा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में लिपिक के 8 पद और आशुटंकक के दो पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।


मंत्रिमण्डल ने सैनिक कल्याण विभाग में उप निदेशक के चार पद, कल्याण संगठक के 11 पद, लिपिक के पांच पद और आशुटंकक के दो पद भरने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर (वैट) अधिनियम, 2005 की नई अनुसूची ‘ई’ के तहत तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर वैट को 13.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत करने और बीड़ी को उन वस्तुओं के तहत लाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की, जिनपर विशेष मूल्य के अनुसार कर लगाया जाता है।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को संबद्धता के इच्छुक निजी शिक्षण संस्थानों के निरीक्षण के लिए सरकार द्वारा अधिकृत दरों पर टैक्सी किराये पर लेने को प्राधिकृत करने की मंजूरी दी।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के बिलासपुर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग उपमण्डल को जिला सिरमौर के शिलाई में स्थानांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की ताकि उस क्षेत्र में निर्मित किए जा रहे नए राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य पर नजर रखी जा सके।

मंत्रिमण्डल ने तकनीकी शिक्षा विभाग में वरिष्ठ प्रवक्ता, सूचना प्रौद्योगिकी (श्रेणी-प् राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने तथा वरिष्ठ प्रवक्ता, व्यवहारिक विज्ञान (श्रेणी-प् राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 1983 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की।

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